मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सभी महिलाओ को अपने इच्छानुसार एक व्यवसाय करने हेतु 2 लाख 10 हज़ार रूपये का प्रावधान…

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@ख़बरें Tv : दिनांक 09 सितंबर 2025 को एकता ग्राम संगठन, चेरो, हरनौत में ग्राम संगठन की लगभग 150 दीदियों के साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जागरूता अभियान के अंतर्गत श्री श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर , उप विकास आयुक्त, नालंदा द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत सभी महिलाओ को अपने इच्छानुसार एक व्यवसाय करने हेतु 2 लाख 10 हज़ार रूपये का प्रावधान किया गया हैं जिसकी पहली किस्त 10 हज़ार रूपये की राशि इसी माह में दी जानी हैं। आगे उसके व्यापार का आकलन करते हुए 2 लाख तक की राशि पुनः दी जावेगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक पात्रता होनी चाहिए कि जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए ।अगर अभी भी कोई ऐसी परिवार हैं जो जीविका से नहीं जुड़ पायी हैं उनके लिए सर्व प्रथम जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना आवश्यक हैं जिसके लिए यह तीन पात्रता होना चाहिए।
1. महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
2. महिला खुद या उसके पति आय कर की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए.
3. महिला खुद या उनके पति किसी भी सरकारी संस्था में नियमित या संविदा पर कार्यरत नहीं होना चाहिए.
उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी महिला के द्वारा अभी अगर आवेदन करना छूट भी जाये तो घबराने की जरूरत नहीं यह सतत चलने वाली योजना हैं. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए कहीं भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है ना ही किसी बिचौलिए के बहकावे में आना है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के शुल्क या पैसे की माँग करता है तो इसकी शिकायत सीधे जिलाधिकारी कार्यालय तक की जा सकती है।
इस कार्यक्रम में अप विकास आयुक्त महोदय के साथ जिला परियोजना प्रबंधक श्री संजय प्रसाद पासवान, प्रखंड परियोजना प्रबंधक मो, आफ़ताब आलम एवं अन्य जीविका कर्मियों ने भाग लिया।
