बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश व चेतावनी…

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@ख़बरें Tv : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा जिला दंडाधिकारी, नालन्दा द्वारा संसूचित किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10/09/2025 (बुधवार) को एकल पाली में 12.00 बजे से मध्याह्न से 02.15 बजे अपराह्न तक की जाएगी। उक्त परीक्षा बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में कुल 15 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जो निम्नवत हैः-
1. पी०एल०साहू+2 उच्च विद्यालय, सोहसराय, बिहारशरीफ।
2. राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, कमरूद्दीनगंज, बिहारशरीफ।
3. सदर आलम मेमोरियल सेकेण्डरी स्कूल, कागजी मोहल्ला, बिहारशरीफ।
4. सोगरा उच्च विद्यालय +2, बिहारशरीफ।
5. नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ ।
6. एस०एस०बालिका +2 उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।
7. आर०पी०एस० स्कूल, कचहरी रोड, बिहारशरीफ ।
8. आवासीय मोडल मध्य विद्यालय, भैंसासुर, बिहारशरीफ।
9. राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, कमरूद्दीनगंज, बिहारशरीफ।
10. डेफोडिल पब्लिक स्कूल, मंगलास्थान, बिहारशरीफ, नालन्दा।
11. कैम्ब्रिज स्कूल, पहड़पुरा, चोरा बगीचा, राणाविगहा, बिहारशरीफ।
12. सोगरा कॉलेज, गगनदीवान, बिहारशरीफ, नालन्दा।
13. बिहार टाउन उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।
14. आदर्श+2 उच्च विद्यालय, (बिहार टाउन उच्च विद्यालय कैम्पस), मणिराम अखाड़ा रोड, बिहारशरीफ।
15. जवाहर कन्या+2 उच्च विद्यालय, झींगनगर, बिहारशरीफ।
जिला दंडाधिकारी, नालन्दा द्वारा संयुक्त प्रतिनियुक्ति आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त सभी परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध की दूरी पर भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेद्याज्ञा आदेश लागू करें एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस सशस्त्र बल की स्टैटिक प्रतिनियुक्तियां की गयी है। साथ ही गश्ती दल दंडाधिकारी के साथ पुलित्त पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गयी है। परीक्षा केन्द्रो के इर्द-गिर्द शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया, जो उपर अंकित तिथि के लिए उक्त परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध क्षेत्र तक एवं परीक्षा अवधि के लिए लागू रहेगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नालंदा के माध्यम से कराया जाए।
अतः मैं काजले वैभव नितिन, भा०प्र०से० अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिहारशरीफ भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द 500 गज व्यासार्द्ध तक निषेद्याज्ञा आदेश लागू करता हूँ। इस आदेश के तहत एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होना, शस्त्र लेकर चलना, परीक्षा संचालन के दौरान अनाधिकृत आवाजाही, किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा तथा कोई आग्नेयास्त्र, जिसमें लाईसेन्स पर धारित आग्नेयास्त्र भी शामिल है, निषिद्ध रहेगा। साथ ही कोई भी परीक्षार्थी लेखन सामग्री को छोड़कर अन्य आपत्तिजनक सामग्री (मोबाईल सहित) परीक्षा केन्द्रों में किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जायेगें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध के आसपास सभी प्रकार के Photo stat Shop, Cyber cafe एवं Coaching Institution प्रातः 09:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक बंद रहेंगें। लाउडस्पीकर /ध्वनिविस्तारक यंत्र आदि के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगाया जाता है।
यह आदेश परीक्षा कार्य में संलग्न पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, शवयात्रा एवं ऐसे व्यक्ति जो लाठी के वगैर नहीं चल सकतें हो, पर लागू नहीं रहेगा।
यह आदेश उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के एक दिन पूर्व से यथा दिनांक 09/09/2025 से दिनांक 10/09/2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा के दिन तक परीक्षा के समाप्ति तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।
