एस डी एम के द्वारा जांच में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 7 के अंतर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज…

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@ख़बरें Tv : जिला पदाधिकारी महोदय नालंदा के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण हेतु पंचायत वार /निकाय वार रोस्टर का निर्धारण किया गया है।
उक्त के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 6/ 9/ 2025 को हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत राज कोलावां के जन वितरण प्रणाली विक्रेता कुमारी चंद्रप्रभा के दुकान का जांच किया गया जांच के क्रम में e-pos के अनुसार भंडारित खाद्यान्न कम पाया गया। साथ ही उपस्थित लाभुकों के द्वारा भी विक्रेता के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में कई आरोप लगाए गए। इस संबंध में आपूर्ति निरीक्षक, हरनौत को निर्देश दिया गया की दुकान की विस्तृत जांच करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।
आपूर्ति निरीक्षक, हरनौत के द्वारा दुकान का विस्तृत जांच किया गया जांच के क्रम में विक्रेता के दुकान से 961 किलो गेहूं कम पाया गया, साथ ही 284 किलो चावल अधिक पाया गया। जो लाभुको के हकमारी करके कालाबाजारी के उद्देश्य रखा गया। खाद्यान्न में पाई गई अनियमितता के आलोक में आपूर्ति निरीक्षक हरनौत के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्रीमती कुमारी चंद्रप्रभा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 7 के अंतर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
