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#bihar: नालंदा के राजगीर में मॉब लिंचिंग एवं मारपीट का वायरल वीडियो एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण के बाद गिरफ्तारी…

Bykhabretv-raj

Jun 19, 2026

 

 

 

 

 

नालंदा के राजगीर में मॉब लिंचिंग एवं मारपीट का वायरल वीडियो एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण के बाद गिरफ्तारी…

 

 

 

 

 

 

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#ख़बरें Tv: राजगीर थाना कांड सं0-411/26 एवं 412/26 दि0-15.06.26 धारा-103 (2) बी०एन०एस० एवं 3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में हुई गिरफ्तारी के संबंध में।

दिनांक-15.06.26 को राजगीर थानान्तर्गत झुनकिया बाबा मंदिर परिसर के निकट चोरी के आरोप में दो व्यक्तियों के साथ भीड़ द्वारा मारपीट (मॉब लिंचिंग) की घटना घटित हुई थी। उक्त व्यक्तियों की मृत्यु पी०एम०सी०एच० पटना में ईलाज के दौरान हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा द्वारा तत्काल एक विशेष अनुसंधान दल (एस०आई०टी०) का गठन किया गया, जिसे कांड की सभी पहलुओं की जाँच एवं दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दायित्व सौंपा गया।

राजगीर थाना कांड संख्या-411/26 एवं 412/26 के अनुसंधान के क्रम में सी०सी०टी०वी० फुटेज, सोशल मीडिया पर मारपीट का वायरल वीडियो एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया तो अनुसंधान के द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी कर अप्रा०अभि० कुंज बिहारीशरण उम्र करीब 50 वर्ष पे० किशोरी शरण अयोध्याजी गोला घाट मंदिर वर्तमान झुनकिया बाबा मंदिर थाना राजगीर जिला नालंदा को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जा रहा है। एस०आई०टी० द्वारा अन्य अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है।

नालंदा पुलिस सभी जिलावासियों से अपील करती है कि किसी भी घटना से संबंधित ऐसा वीडियो, फोटो जिससे आमजन के बीच तनाव, भय या सामाजिक वैमनस्य फैलने की संभावना हो, उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा (शेयर), प्रसारित अथवा वायरल करना एक दंडनीय अपराध है। नालंदा सोशल मीडिया Cell उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर गहन नजर रख रही है तथा सक्षम प्राधिकार के माध्यम से संबंधित वीडियो एवं आपतिजनक सामाग्री को टेकडाउन कराने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मामले में अनुसंधान जारी है तथा शीघ्र हीं शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।