नालंदा के इस्लामपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया…

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#ख़बरें Tv: नालन्दा जिले के इसलामपुर के उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार व नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला जज सह अध्यक्ष सुशांत कुमार व न्यायधीश सह सचिव राजेश कुमार गौरव एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति हिलसा के एडीजे वन सह अध्यक्ष आलोक कुमार पाण्डेय व अनुमंडलीय न्यायायिक दण्डाधिकारी सह सचिव कुमारी सावित्री के संयुक्त तत्वावधान में पैनल अधिवक्ता विजय कुमार एवं हिलसा अनुमंडलीय लीगल एड क्लीनिक में डीपुट पीएलवी आलोक कुमार के कुशल नेतृत्व में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया /
जिसका शीर्षक राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट एवं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजेंस पर रहा /
विद्यालय प्रांगण में सर्वप्रथम पीएलवी आलोक कुमार ने परिचय के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं इसके उद्देश्यो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका गठन 1987 ई० में हुआ जिसे 9 नवम्बर 1995 से पूरे देश में लागू व संचालित है /
प्राधिकार का गठन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है / दूसरे शब्दों में गरीब , वंचित ,निःसहाय, दिव्यांग , अनुसूचित जाति , जन जाति, ट्रांसजेंडर , वरिष्ठ नागरिक महिला -पुरुष एवं बच्चे इत्यादि /
पीएलवी आलोक कुमार ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है /
नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार और सरकारी संस्थाए उनके हित में किस प्रकार कार्य कर रही है /
इसी उद्देश्य से भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया /
यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागो और सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का लीगल राइट प्रदान करता है /
इस विषय पर पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार का अर्थ है ,कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्था से उनके कार्यो , निर्णयो, योजनाओ, खर्चो तथा अन्य सार्वजनिक मामलो से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है /
इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य/ महत्व भी है सरकारी कार्यो में पारदर्शिता लाना / सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना / भ्रष्टाचार को कम करना / नागरिको को शासन प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना / लोकतंत्र को मजबूत बनाना /
सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना / नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना इत्यादि / सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है /
जवाब तीस दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है /
इसी कड़ी में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर कानूनी जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने कहा कि भारत का संविधान में नागरिकों को उनके अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है/
मौलिक कर्तव्य ने नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियाँ है जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र और समाज के हित में निभाना चाहिए /
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 A में किया गया है /
वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्तव्य दिया गया /
१ संविधान का पालन करना चाहिए /२ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए /३ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता आन्दोलन के महान आदर्शो को याद रखे एवं अपनाए/
४ भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है /
५ जब राष्ट्र को आवश्यकता हो, तब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ,कि वह देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहें/
६ भारत अनेक धर्मो , भाषाओ और संस्कृतियों वाला देश है /
इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह आपसी भाईचारा बढ़ाये धार्मिक सद्भाव बनाए रखें जातिवाद और भेदभाव से दूर रहे /
७ महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है /
८ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है /
९ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें/
१० वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को बढ़ावा देना चाहिए / प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए / अंधविश्वास से बचना चाहिए / तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना चाहिए /
११ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना चाहिए /
सूचना का अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही एक मजबूत लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार है /
सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने और शासन को जवाब देह बनाने की शक्ति देता है/
वही मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र, समाज, पर्यावरण और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं /
एक आदर्श नागरिक वह है जो अपने अधिकारो, कानूनो, एवं कर्तव्यो का पालन करता हो /
शिविर समापन के पूर्व
एक साथ संकल्प लिया गया
**हम संविधान का सम्मान करेंगे/
** हम कानून का पालन करेंगे/
** हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे/
** हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे /
** हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे/
** हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे/
** हम महिलाओ और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेंगे/
** हम सभी धर्मो, जातियों और समुदायों का सम्मान करेंगे/
** हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाईचारे और मानवता की भावना को बढ़ावा देंगे/
** हम एक जिम्मेदार जागरूक और आदर्श भारतीय नागरिक बनने का प्रयास करेंगे/
इस मौके पर प्रधानाध्यापक मो० अनवर हुसैन , शिक्षक कमलेश कुमार , मो० शादाब आलम, प्रवीण कुमार , डौली कुमारी , उपेन्द्र कुमार, नौलेश कुमार , मो० इकबाल आलम, शाहीन प्रवीन, सुदर्शन कुमार , नरगिस बानो , दरखशाँ प्रवीण इत्यादि शिक्षक गण उपस्थित रहे /
