October 19, 2024

खबरें टी वी – हिलसा के राजस्व कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत एफ आई आर दर्ज…. जानिए पूरी खबर

हिलसा अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश..

हिलसा के राजस्व कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं के तहत एफ आई आर दर्ज करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश.

Khabre Tv – 9334598481 – सत्यम की रिपोर्ट – लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई के क्रम में हिलसा अंचल के मियां बिगहा राजस्व ग्राम से संबंधित मामले में बगैर निर्धारित प्रक्रिया के पालन के ऑनलाइन जमाबंदी में छेड़छाड़ की बात जिलाधिकारी के संज्ञान में आई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा हिलसा अंचल के मियां बीघा राजस्व ग्राम से संबंधित मामले का दाखिल खारिज अभिलेख को मंगाया गया तथा इसकी बारीकी से जांच की गई।
जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बगैर दाखिल खारिज वाद के संचालन के एक जमाबंदी संख्या से भूमि का कुछ अंश दूसरे जमाबंदी संख्या में दाखिल कर दिया गया है। यह कार्य राजस्व कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से किया गया ताकि संबंधित व्यक्ति विशेष को भू-अर्जन में लाभ दिलाया जा सके। इसी प्रकार अभिलेखों की जांच के क्रम में अन्य गड़बड़ियां भी पाई गई।
जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए हल्का कर्मचारी पवन कुमार तथा कंप्यूटर ऑपरेटर राजीव कुमार के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7, 11,13 तथा आईपीसी की धारा 109 के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही अंचलाधिकारी हिलसा के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ी न हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें।

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