खबरें टीवी – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए पेंशन सप्ताह का आगाज
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत आरंभ की गई दो पेंशन योजना- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस ट्रेडर्स) का लाभ अधिक से अधिक पात्र कामगारों को देने के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में आज श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में बृहद नामांकन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दो सौ से अधिक पात्र लोगों का संबंधित पेंशन योजना के लिए ऑन द स्पॉट निबंधन भी किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह सरकार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसका लाभ जिला के सभी पात्र व्यक्ति अवश्य रुप से उठाये। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों से भी इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कुछ कामगारों को निबंधन प्रमाण पत्र का भी वितरण किया।
पेंशन सप्ताह के अंतर्गत सभी सीएससी के माध्यम से भी पात्र कामगारों का निबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। निबंधन के लिए आधार कार्ड एवं बैंक खाता की अनिवार्यता होगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक यथा रिक्शा चालक, ईट भट्ठा में काम करने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार, कृषि क्षेत्र के कामगार एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित कामगार जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है तथा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच उम्र हो, को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत श्रमिक कामगार की उम्र के आधार पर ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान राशि आवेदक को जमा करनी होगी। मासिक किस्त की राशि आवेदक द्वारा उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा किया जायेगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें पेंशन के रूप में ₹3000 मासिक भुगतान किया जायेगा। अगर निबंधित श्रमिक/ कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति/ पत्नी को फेमिली पेंशन के रूप में 50% मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
इसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम (फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन) के तहत वैसे छोटे स्तर के व्यापारी एवं खुदरा विक्रेता जिनका वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, को इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसका लाभ स्वरोजगारी दुकानदार, खुदरा व्यापारी, राइस मिल संचालक, तेल मिल संचालक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट के ब्रोकर, छोटे होटल एवं रेस्टोरेंट के मालिक आदि ले सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए 18 से 40 वर्ष तक उम्र के लोग पात्र होंगे। उन्हें भी अपनी उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु तक देना होगा। जिसके बाद उन्हें ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पति/ पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। इस योजना के तहत लाभुक के मासिक अंशदान के समतुल्य मासिक राशि अंशदान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ/ हिलसा/राजगीर, सिविल सर्जन, श्रम अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं श्रमिकगण उपस्थित थे।