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#bihar: नालसा प्रायोजित सुरक्षित बचपन अभियान पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया…

Bykhabretv-raj

Oct 31, 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नालसा प्रायोजित सुरक्षित बचपन अभियान पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया…

 

 

 

 

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#ख़बरें Tv: नालन्दा – इसलामपुर के नेताजी सुभाष +2 उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में एवं नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से सुरक्षित बचपन के बैनर तले अभियान चलाया जा रहा है /
नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला जज सह अध्यक्ष सुशांत कुमार व न्यायाधीश सह सचिव राजेश कुमार गौरव तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति हिलसा के एडीजे प्रथम सह अध्यक्ष आलोक कुमार पाण्डेय व अनुमंडलीय न्यायायिक दण्डाधिकारी सह सचिव कुमारी सावित्री के संयुक्त तत्वावधान में पैनल अधिवक्ता विजय कुमार एवं हिलसा अनुमंडलीय विधिक सहायता केन्द्र पर एवं खुदागंज थाना में प्रतिनियुक्त पीएलवी आलोक कुमार के कुशल नेतृत्व में

नालसा प्रायोजित सुरक्षित बचपन अभियान पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका थीम रहा ना बाल विवाह ना बाल शोषण /

सर्व प्रथम इस विद्यालय कक्ष में पीएलवी आलोक कुमार ने परिचय सत्र में नालसा के गठन व उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका गठन 1987 ई० में हुआ जो 9 नवम्बर 1995 से पूरे देश में लागू है /

गठन करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो को निः शुल्क विधिक सहायता प्रदान कराना है एवं सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है /

पैनल अधिवक्ता विजय कुमार ने कहा कि यह अभियान नालसा के निर्देशन पर चलाया जा रहा है जो दिनांक 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जायेगा जो यह प्रथम फेज होगा /

बच्चों को बाल विवाह , बाल शोषण से बचाना उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना तथा आम जनता को कानून के प्रति जागरूक करना है/
भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है और कानून कहता है कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर उसका विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है /
लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर उसका विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है /
माता पिता बाल विवाह कराने वाले या विवाह को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है /
इसके तहत दो वर्ष तक का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है /

बाल शोषण का अर्थ बच्चों के साथ शारीरिक , मानसिक , भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार करना तथा उनका अनुचित लाभ उठाना है/

बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक पाक्सो Pocso Act है जो 14 नवम्बर 2012 को संसद ने यह कानून बनाया जो उस समय से यह कानून लागू है /
इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की बच्चों को यौन उत्पीड़न , यौन हमला और अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने पर अपराधो से सुरक्षा प्रदान करता है /

किशोर न्याय ( बालको की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कानून बनाया गया जिसमें बच्चो की सुरक्षा और पुर्नवास के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करना है /

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चो को निः शुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है /

बच्चे अपनी समस्या किसी विश्वसनीय व्यस्क , शिक्षक, पुलिस अधिकारी या बाल संरक्षण अधिकारी या जिला विधिक सेवा प्राधिकार या अनुमंडल विधिक सेवा समिति को भी बता सकते हैं /

बाल विवाह या बाल शोषण या बाल श्रम से जुड़ी समस्या को इस नम्बर पर भी शिकायत किया जा सकता है /1098 चाइल्ड हेल्प लाईन/
112 पुलिस सहायता /
1930 साइबर अपराध /
15100 NALSA विधिक सहायता हेल्पलाइन जिससे निःशुल्क कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है /
इन सभी बिन्दुओ पर चर्चा की गयी एवं अन्त में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने बच्चो को अनुशासन का पालन नियमित समय पर विद्यालय आना एवं आपस में सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाने की बात कहा /
इस मौके पर प्रधानाध्यापक सुनील कुमार , सहायक शिक्षक गण – लीना चन्द्र बरकर , उदय शंकर सिन्हा , माया गोविन्द , बविता पासवान , अमरेश कुमार रतनेश , सुबोध कुमार , संजीव , रविशंकर श्री वास्तव , पुरुषोतम कुमार सिंह , ब्रजेश कुमार नोडल टीचर , पिंकी कुमारी , सुमन कुमारी , सोनी कुमारी , पूजा कुमारी, व्यूटी कुमारी , अर्चना कुमारी , ज्ञान मंजुषा भारती , विकास कुमार रंजन , रविश चन्द्र शर्मा