#nalanda: डीएम एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होली, रमजान पर्व की विधि व्यवस्था हेतु मीटिंग… जानिए
डीएम एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होली, रमजान पर्व की विधि व्यवस्था हेतु मीटिंग…..
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आप का दिन मंगलमय हो….
ख़बरें टी वी : 9334598481 : श्री शशांक शुभंकर,जिलाधिकारी एवं श्री अशोक मिश्र,पुलिस अधीक्षक, नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होली एवं रमजान पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु
जिला ,अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
जिलाधिकारी महोदय ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि होली पर्व हर्षोल्लास/ शांतिपूर्ण माहौल /आपसी भाईचारगी/सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।
समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि होलिका दहन के मद्देनजर नगर/ ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थल का भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।
विवादित स्थल /स्ट्रीट लाइट/ ट्रांसफार्मर/ स्लम एरिया/ झुग्गी झोपड़ी आदि के समीप होलिका दहन कार्यक्रम न होने दें, सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन दस्ता /पानी टैंकर की व्यवस्था थाना स्तर पर क्रियाशील रखेंगे ।
उन्होंने कहा कि शराब के सेवन पर रोक लगाने/ ह्यूज ट्रेजेडी से बचने/ स्प्रीट सप्लाई पर रोक लगाने हेतु थोक होम्योपैथी दवाखाना /पेंट वार्निश दुकानों/ इथेनॉल प्लांट आदि पर नियंत्रण करना सुनिश्चित करेंगे।
हुडदंगियों पर निगरानी रखने /ट्रिपल मोटरसाइकिल सवार , लहरिया बाइक्स पर नजर रखने /सोशल मीडिया ग्रुप पर धार्मिक भड़काऊ ,अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखने/ चार्ज सीटेट का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने/अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने/ ड्रोन से निगरानी करने/ फ्लैग मार्च करने/यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने/साफ सफाई आदि हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात ही आदर्श आचार संहिता पूरे नालंदा जिलेभर में प्रभावी है , विधि व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु त्वरित करवाई करने हेतु दंड प्रावधान संहिता 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है , जिसका अक्षरशः से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।
पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरना प्रदर्शन बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। The Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। साथ ही, अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनैतिक दल किसी भी ऐसे पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय या साम्प्रदायिक उन्माद फैलने की संभावना हो। साथ ही, जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले WhatsApp या SMS से Message और सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ऐसे Message का आदान-प्रदान नहीं करेंगे।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने /मिक्स पपुलेशन वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने /बाहर से आने वाले स्थानीय लोगों के बीच आपसी रंजिश, भूमि विवाद की घटनाओं पर नजर रखने /होली, रामनवमी ,ईद ,चैती छठ, निर्वाचन के मद्देनजर गुंडा परेड ,107 , 110 , सीसीए की कार्रवाई का सख्ती से अनुपालन करने /जहरीली शराब की दुर्धटना से बचने/ सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ पर विशेष निगरानी रखने/ महिलाओं/बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वालों पर /धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाए । घटना की सही जानकारी ससमय उपलब्ध कराई जाए । विवादित स्थल का वीडियो ग्राफी अवश्य कराएं ।
वाहन चेकिंग ,फोर्स की प्रतिनियुक्ति, होलिका दहन का स्थल जांच , अग्निशमन दस्ता को अलर्ट मूड में रखने ,संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में 112, पेट्रोलिंग लगातार करते रहने, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने /अश्लील गानों पर रोक लगाने/ एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।
धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाए ।
नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रखें ताकि हुडदंगियों पर विशेष निगरानी रखी जा सके।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ,नगर आयुक्त ,अपर समाहर्ता ,अधीक्षक मद्यनिषेध, जिला परिवहन पदाधिकारी ,पुलिस उपाधीक्षक ,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ,जिला खनन एवं भूतत्व पदाधिकारी ,सभी कार्यपालक पदाधिकारी ,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थें।