खबरें टी वी – नालंदा जिले में नल-जल योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति एवं उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक…. जानिए पूरी खबर
ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार पाण्डेय द्वारा वीसी (Google Meet) के माध्यम से सभी बीपीआरओ, तकनीकी सहायक, डीपीआरसी और बीवीएम टीम के साथ नल-जल योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति एवं उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक:-
Khabre Tv – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड स्तरीय ऑनलाइन empanelment हेतु कुल 29 एजेंसियों/व्यक्तियों द्वारा BGSYS Portal पर आवेदन दिया गया है। GSTIN धारक कोई भी व्यक्ति /संस्था/प्रतिष्ठान लघु मरम्मती कार्य हेतु सूचीबद्ध हो सकता है। इनमें से पात्रता के आधार पर 16 एजेंसियों/व्यक्तियों का चयन किया गया है। जलापूर्ति योजनाओं के लघु मरम्मती का कार्य प्रखण्ड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जाएगा। अनुरक्षण कार्य में चूक की स्थिति में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा दोषी ग्राम पंचायत के मुखिया/ डबल्यूआईएमसी अध्यक्ष पर कानूनी /अनुशासनिक कारवाई की अनुशंसा की जाएगी।
*लघु मरम्मती के अवयव:-*
• मोटर पंप की मरम्मती कार्य
• स्टार्टर की मरम्मती /नए स्टार्टर का अधिष्ठापन कार्य
• Voltage stabilizer की मरम्मती कार्य
• Rising main/Delivery main का restoration कार्य
• बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पीपे में leakage मरम्मती कार्य
• Check valve/Stop valve/Gate valve का restoration कार्य
• Gate valve चेम्बर /Sluice Valve चेम्बर का मरम्मती कार्य
• फेरुल मरम्मती/नया क्रय करने का कार्य
• Steel/RCC स्ट्रक्चर मरम्मती कार्य
वार्ड स्तर पर मरम्मती कार्य हेतु electrician, fitter, plumber, welder, mechanic, skilled mason इत्यादि के सेवा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा कुशल मानव बल का नाम एवं पता युक्त शपथ पत्र 15 दिनों के अंदर अपलोड किया जाना है। उपभोक्ता सामग्रियों का भंडार एवं परिवहन की जिम्मेवारी भी संबन्धित एजेंसी की रहेगी। कार्य सम्पन्न होने के उपरांत एजेंसी अपने लेटर हैड पर प्रचलित बाज़ार दर पर विपत्र प्रमाणक के साथ डबल्यूआईएमसी अध्यक्ष को समर्पित करेगी। साथ ही, न्यूनतम 3 गृहस्वामी एवं तकनीकी सहायक से कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर विपत्र के साथ अध्यक्ष को समर्पित करेगी।
*उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन (30 रुपया प्रति परिवार हर माह):-*
डीपीआरओ ने बताया कि उपभोक्ताओं द्वारा जलापूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। पंचायती राज के तहत 2146 वार्ड मे से मात्र 843 वार्ड मे उपभोक्ताओं द्वारा कभी न कभी उपभोक्ता शुल्क का भुगतान किया गया है। इन 843 वार्ड मे सबसे अधिक 139 वार्ड अस्थावां, 131 वार्ड बिहारशरीफ़, 130 वार्ड इस्लामपुर, 88 वार्ड चंडी एवं 81 वार्ड रहुई प्रखण्ड के शामिल है। सबसे कम उपभोक्ता वसूली वाले प्रखंडों में नगरनौसा के मात्र 3 वार्ड, सिलाव के 5 वार्ड और थरथरी के 11 वार्ड शामिल है।
जबकि 1303 वार्ड मे एक बार भी उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी है। इससे बिजली बिल के भुगतान में दिक्कतें आ रही है। डीपीआरओ द्वारा सभी तकनीकी सहायकों एवं बीपीआरओ को निर्देश दिया गया की उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन नीति को सख्ती से लागू करें ताकि नल जल योजना का संचालन नियमित रूप से किया जा सके।
यदि उपभोक्ता द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिया जाता है तो अनुरक्षक द्वारा डबल्यूआईएमसी को सूचित करते हुये संबन्धित उपभोक्ता को नोटिस तमिला कराया जाएगा। नोटिस तमिला के 15 दिन बाद भी उपभोक्ता शुल्क नहीं देने पर डबल्यूआईएमसी द्वारा गृह जल संयोजन विच्छेदन हेतु 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। पुनः गृह जल संयोजन हेतु संबन्धित गृह स्वामी को 300/- शुल्क देना होगा।
जलापूर्ति का दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में प्रथम घटना में 150/- का जुर्माना, दूसरे दृष्टांत में 400/- जुर्माना और तीसरे दृष्टांत में 5000/- का जुर्माना तथा गृह जल संयोजन विच्छेद कर दिया जाएगा।
उपभोक्ता द्वारा मोटर पम्प उपयोग किए जाने पर तथा नोटिस तमिला के बावजूद मोटर नहीं हटाये जाने पर ग्राम पंचयत द्वारा 5000/- जुर्माना लगते हुये संपति को जब्त किया जाएगा। इसके बाद भी यही कार्य करने पर बीपीआरओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी तथा उपभोक्ता द्वारा जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुये जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी।