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@bihar: डी एम एस पी नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा चुनाव से संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम..

Bykhabretv-raj

Sep 26, 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डी एम एस पी नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा चुनाव से संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम..

 

 

 

 

 

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@ख़बरें Tv: भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग बिहार के निदेशानुसार आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को श्री कुंदन कुमार ,जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह -जिलाधिकारी, नालंदा एवं श्री भारत सोनी, पुलिस अधीक्षक, नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त नालन्दा जिलान्तर्गत सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 171-अस्थावाँ,172-बिहारशरीफ, 173-राजगीर ,174-इस्लामपुर, 175-हिलसा, 176-नालन्दा एवं 177-हरनौत के संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ आर०आई०सी०सी०, राजगीर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला अंतर्गत सभी 284 संबंधित सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को स्वच्छ ,निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर सभी सेक्टर पदाधिकारी स्वच्छ, निष्पक्ष , पारदर्शिता पूर्वक एवं भयमुक्त वातावरण में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का ससमय निर्वहन सुनिश्चित करेंगे ।
नजरी नक्शा के अनुसार सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे ,सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा एवं पहुंच पथ की स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे ।

सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों/ असहाय व्यक्तियों को अपने मत का प्रयोग कराना, स्वच्छ ,निष्पक्ष , प्रदर्शिता पूर्वक चुनाव संपन्न कराना मुख्य उद्देश्य है । डराने, धमकाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

प्रशिक्षण के क्रम में सभी सेक्टर पदाधिकारियों को निम्न आवश्यक जानकारी दी गई :-
भेद्यता मैपिंग का कार्य के तहत किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को जो भौगोलिक रूप से उस मतदान क्षेत्र में रहता हो, जिसे धमकी / भय दिखाकर या अनुचित प्रभाव का उपयोग कर या किसी तरह का दबाव डालकर स्वतंत्र निर्भिक एवं निष्पक्ष तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने या प्रभावित करने वाले को चिन्हित करेंगे ।
धमकी या भयादोहन के प्रति भेद्य मतदाताओं / मतदाता वर्गों की पहचान करेंगे।
प्रत्येक मतदान केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले ग्राम / टोलों / Dwelling Area में सतत रूप से भ्रमण करना तथा भेद्य क्षेत्रों / समुदायों, भेद्य परिवारों / घरों की पहचान करना ।
भेद्यता उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना ।
स्थानीय लोगों/समुदायों से विस्तृत वार्ता / विवेचना कर तथा स्थानीय Dwelling Area से आसूचना संग्रह कर भेद्यता के कारक व्यक्तियों / श्रोतो की सूची बनाना।
भेद्यता उत्पन्न करने के लिए उतरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।
भेद्यता मैपिंग में पूर्व घटित घटनाओं एवं वर्तमान आशंकाओं को ध्यान में रखना ।
भेद्यता मैपिंग को स्थानीय थाना प्रभारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की सहायता से अंतिम रूप देना ।
भेद्य समुदायों को संपर्क मोबाईल नं० सहित, चिन्हित करना है।

कर्त्तव्य एवं दायित्वों का परिचय :
सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । पीठासीन पदाधिकारी / मतदान दलों एवं निर्वाची पदाधिकारी / जिला निर्वाचन पदाधिकारी के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते है।
सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं सेक्टर दण्डाधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करते है।
सेक्टर पदाधिकारियों को एक से अधिक मतदान केन्द्रों / भवनों पर सुगम, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन कराने हेतु किसी निर्वाचन क्षेत्र / खंड का एक “सेक्टर” सौंपा जाता है ।
सेक्टर दण्डाधिकारी मतदान केन्द्र का सत्यापन मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधा, मतदाता जागरूकता, भेद्यता मैपिंग, संचार योजना ,आदर्श आचार संहिता, मतदाता पर्ची का वितरण, खराब ई०वी०एम० को बदलना, सुगम एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराना ।

मतदान केन्द्रों का सत्यापन :
नजरी नक्शा तथा रूट चार्ट तैयार करने के साथ-साथ मतदान केन्द्रों पर आवागमन हेतु मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधायें / मूलभूत सुविधा यथा— उपस्कर, पेयजल, रैम्प, शेड, शौचालय, बिजली, चाहरदिवारी एवं मतदान केन्द्र भवन की स्थिति के संबंध में जिला को विहित प्रपत्र प्रतिवेदन देना तथा मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित करना ।
मतदान केन्द्रों के संबंध में मतदाताओं को जानकारी देना / व्यापक प्रचार-प्रसार करना ।
मतदान केन्द्रवार स्थानीय मतदाता, पंचायत जनप्रतिनिधि आदि का विवरण सम्पर्क सूत्र सहित एकत्रित करना तथा कम्प्युनिकेशन प्लान तैयार करना। इस कम्युनिकेशन प्लान में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों / स्थानीय थाना आदि का भी सम्पर्क सूत्र दर्ज करना ।
यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनितीक दलों / अभ्यर्थियों का कार्यालय नहीं हो ।
अप्राधिकृत प्रचार वाहनों की आवाजाही, संपत्ति के विरूपन, अनाधिकृत प्रचार, सार्वजनिक भवन / सरकारी भवन / सरकारी कर्मी का दुरूपयोग एवं आदर्श आचार संहिता के सभी उल्लंघनो पर नजर रखना तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को इस संबंध में प्रतिवेदित करना।

आवंटित मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के बीच ई०वी०एम० के जागरूकता हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्रवाई / प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना।
मतदाताओं को वोटर हेल्पालईन ऐप तथा मतदान केन्द्र भवन के संबंध में जागरूक करना।
अर्हता प्राप्त मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने हेतु प्रेरित करना ।
पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम त्रुटिरहित दर्ज है अथवा नहीं, इसकी जाँच ऑनलाईन / बी0एल0ओ0 के माध्यम से करने हेतु प्रेरित करना ।
संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाताओं / लोगो से टेलिफोन / मोबाईल संचार से सम्पर्क प्राप्त करना तथा संचार सम्पर्क बनाये रखना । प्रत्येक भेद्य मतदाता वाले क्षेत्र के 5-10 मुख्य व्यक्तियों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर की जानकारी रखना तथा उनके संचार सम्पर्क में रहना ।
सभी सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा अपने संबंधित मतदान केन्द्रों का कम्युनिकेशन प्लान बना कर उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
मतदाता पर्ची का वितरण मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए ।

सेक्टर पदाधिकारी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे ।
राजनैतिक बैठको में भाग नहीं लेंगे।
निर्धारित समय पर प्रतिवेदन समर्पित करना न भुलेगें ।
मतदान केन्द्रों पर भ्रमण किये बिना रूट चार्ट तैयार नहीं करेंगे।
नये मतदान केन्द्र भवनों के संबंध में प्रचार-प्रसार करना ।
मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना।
राजनितिक दलों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों से किसी प्रकार की सेवा प्राप्त न करना ।
गोपनीय सुचनाओं/ जानकारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी / निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य से साझा न करना ।
किसी निजी स्थान / होटल पर अनावश्यक न रूके।
प्रशासनिक वाहन को बिना साईनेज स्टीकर के उपयोग नहीं करें तथा वाहन को अकेले नहीं छोड़ें । ई०वी०एम० जमा कराये बिना ई०वी०एम० संग्रहण केन्द्र से नहीं जाएं आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को सेक्टर पदाधिकारियों के बीच साझा किया गया ।

सेक्टर पदाधिकारी का दायित्व
सामान्य कार्य

1. मतदान केन्द्र का स्केच मैप तैयार करना-वैकल्पिक रास्तों को भी मैप में दर्शाना है, थाना से मतदान केन्द्र की बुनियादी दूरी दर्शाते हुए मैपिंग करना।
2. मतदान केन्द्र पर उपलब्ध AMF मूलभूत अनिवार्य सुविधाऐं एवं मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति से संबंधित सूचना एकत्रित करना।

मतदान केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करना
मतदान क्षेत्र में बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों पर नजर रखना।
सरकारी भवनों / वाहनों का चुनाव प्रचार-प्रसार में उपयोग हो रहा है अथवा नहीं।
आदर्श आचार संहिता MCC के उल्लंघन के मामले, दृढ़ता के साथ MCC का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं।
मतदान केन्द्र से संबद्ध पुलिस थानों की सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में कार्य करना।
मतदान क्षेत्र में EVM/VVPAT का परिदर्शन सुनिश्चित करना।
मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं हेल्प डेस्क के संबंध में जानकारी देना।
मतदाताओं को BLO के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम को देखने हेतु प्रेरित करना।

चुनाव के पूर्व जवाबदेही – भेद्दता मैपिंग कार्य
1. मतदाताओं के बीच मतदान के प्रति विश्वास जागृत करने हेतु संबद्ध पुलिस पदाधिकारी के साथ बार-बार मतदान क्षेत्र का भ्रमण करना।
2. वैसे गाँव, टोले, मतदाताओं के समूह, परिवार, व्यक्ति की पहचान जो चुनाव को भयक्रांत कर या धमकी आदि से प्रभावित कर सकते हैं।
3. ऐसे चिन्हित गाँवों, टोले, परिवार के लोगों का मोबाईल नंबर एकत्रित करना।

मतदान तिथि की जवाबदेहीः-
1. मतदान प्रारंभ होने के समय से 90 मिनट पूर्व मॉक पोल सुनिश्चित कराना एवं मॉक पोल सर्टिफिकेट भेजना।
2. यदि किसी प्रकार की समस्या है तो इसको दूर करते हुए कंट्रोल रूम को सूचित करना।
3. मतदान केन्द्र पर उपलब्ध आवश्यक बुनियादी सुविधाऐं कार्यरत है अथवा नहीं यह आश्वस्त हो लेना।
4. PwDs मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर PwDs समन्वयक द्वारा मतदान हेतु लाया जा रहा है एवं उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं उठानी पड़ रही है।
5. मतदान केन्द्रों का सतत् भ्रमण करना , Polling Agent की उपस्थिति में ही मॉक पोल किये गये हों।
6. मतदान केन्द्र पर उपलब्ध Visit Sheet पर प्रत्येक भ्रमण के समय हस्ताक्षर करना।
7. मतदान प्रारंभ होने की सूचना कंट्रोल रूम को देना।
8. मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस बल अपने तैनाती स्थान पर कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करना।
9. EVM/VVPAT के Replacement की यदि आवश्यकता हो तो ससमय पुरा कराना।
10. Polling Agent की मतदान केन्द्र पर उपस्थिति / अनुपस्थिति पर नजर रखना एवं जहाँ बिना Polling Agent के मॉक पोल हुये हों उस मतदान केन्द्र पर विशेष नजर रखना।
11. फोटोयुक्त निर्धारित पहचान पत्र धारी हीं मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु पंक्तिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करना।
12. भेद्द मतदान क्षेत्र / टोले के मतदाता मतदान कर रहे हैं या नहीं इसकी जानकारी रखना एवं ऐसे टोले में जाकर उन्हें मतदान करने हेतु प्रेरित करना।
13. प्रत्येक दो घंटे पर मतदान प्रतिशत से कंट्रोल रूम को अवगत कराना।
14. मतदान के दिन प्राप्त शिकायतों-लिखित / मौखिक का त्वरित निष्पादन करना।
15. मतदान के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी यदि मतदाता कतारबद्ध हैं तो उन्हें संख्यात्मक पर्ची दिलाकर मतदान कराना।
16. मतदान समाप्ति उपरांत EVM/VVPAT एवं अन्य कागजातों को सही ढंग से सील किया जा रहा है अथवा नहीं इसे सुनिश्चित कराना।
17. मतदान के उपरांत EVM/VVPAT एवं अन्य कागजातों को मतदान दल द्वारा निर्धारित स्थान पर बज्रगृह में जमा कराने हेतु प्रस्थान किया जा चुका है, यह सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर नगर आयुक्त , सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी , सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी , सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी सहित संबंधित कोषांग पदाधिकारी आदि उपस्थित थे ।