#nalanda : उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला परिषद नालंदा के सदस्यों की बुलाई बैठक … जानिए
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला परिषद नालंदा के सदस्यों की बुलाई बैठक …
बैठक में उपस्थित 32 सदस्यों का जिलाधिकारी की उपस्थिति में लिया गया हस्ताक्षर..
जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में सदस्यों को 27 जनवरी को लिखित आपत्ति दर्ज कराने का दिया गया समय..
आपत्ति की सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 157 के तहत किया जायेगा आदेश पारित, उसके उपरांत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए होगी तिथि निर्धारित..
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खबरें टी वी : 9334598481 : जिला परिषद नालंदा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में जिला परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 34 में से कुल 32 सदस्य उपस्थित हुए।
यह बैठक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायतीराज अधिनियम के सेक्शन 157 के तहत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव की प्रक्रिया लेकर आहुत की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को इस बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर जिलाधिकारी की उपस्थिति में दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी सदस्य को अगर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 27 जनवरी को लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपत्ति केवल अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से संबंधित होनी चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गए आरोप के मेरिट के संदर्भ में दर्ज कराई गई आपत्ति की सुनवाई इसमें नहीं होगी। इस संदर्भ में सदस्यगण अविश्वास प्रस्ताव के लिये निर्धारित की जाने वाली तिथि को आहुत बैठक में आपस मे चर्चा कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत उनके स्तर से अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान के लिए अलग से तिथि निर्धारित की जायेगी। निर्धारित तिथि को आहुत बैठक में सदस्यगण लगाये गए आरोपों के मेरिट पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के उपरांत मतदान की प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा बहुमत के आधार पर निर्णय होगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी भी उपस्थित थे।