November 24, 2024

ख़बरे टी वी – लॉकडाउन के अनुपालन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखने को लेकर नालंदा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक.

लॉकडाउन के अनुपालन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखने को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक.

पूरे राज्य में 31 जुलाई तक लागू लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन एवं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप टेस्टिंग, इलाज, आइसोलेशन एवं कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर आज जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप टेस्टिंग हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच की सुविधा वर्तमान में बीड़ी श्रमिक अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल राजगीर, अनुमंडल अस्पताल हिलसा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकंगर सराय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनौत में उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने शुक्रवार से शेष सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। इन केंद्रों पर कोविड-19 के लक्षण वाले लोग स्वेच्छा से अपना टेस्ट करा सकते हैं।


वर्तमान में बीड़ी श्रमिक अस्पताल एवं डाइट नूरसराय में होम आइसोलेशन में नहीं रहने वाले पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने हिलसा एवं राजगीर में भी इसी तर्ज पर आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दिया।
इसके साथ ही अनुमंडल अस्पताल हिलसा एवं अनुमंडल अस्पताल राजगीर में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का फॉलोअप तथा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया।
सभी पदाधिकारियों को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार अलग-अलग समय पर जांच कर दंड अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया।
लॉकडाउन में केवल अनुमान्य एवं छूट प्राप्त सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान/ दुकान ही खुलेंगे। इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया।
मास्क का उपयोग नहीं करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई कर दुकान को सील करने हेतु कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
सभी पदाधिकारियों को लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण शील रह कर लॉक डाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी जुड़े थे।

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