November 24, 2024

ख़बरें टी वी : भू-सर्वेक्षण के क्रम में बकास्त मालिक भूमि की जमाबंदी से संबंधित दावेदारों के दावे को प्राथमिकता देते हुए त्वरित निष्पादन… जानिए पूरी ख़बर

 

भू-सर्वेक्षण के क्रम में बकास्त मालिक भूमि की जमाबंदी से संबंधित दावेदारों के दावे को प्राथमिकता देते हुए त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता..

 

 

बकास्त मालिक भूमि के मामले में अगर किसी दावेदार के दावे की संपुष्टि में कठिनाई हो रही हो, तो ऐसे मामलों की सूची 3 दिनों के अंदर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराने का सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को दिया गया निर्देश…

 

 

ख़बरें टी वी : 9334598481 : ई शुभम की रिपोर्ट : भू-सर्वेक्षण अभियान के तहत नालंदा जिला में चल रहे भू-सर्वेक्षण कार्य के दौरान सी०एस० खतियान में दर्ज बकास्त मालिक भूमि की प्रविष्टि हेतु विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समुचित कार्रवाई नहीं होने के संबंध में समाहर्त्ता को विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई।
ऐसे मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू-सर्वेक्षण के क्रम में वैसे बकास्त मालिक भूमि के दावेदार, जिनका लगान रसीद निर्गत नहीं है या पूर्व के वर्षों का रसीद उपलब्ध नहीं है या जिनका लगान रसीद प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है या वैसे दावेदारों का अंचल में बकास्त मालिक भूमि की जमाबंदी किस आधार पर की गई है, यह स्पष्ट नहीं हो, तो वैसे मामलों में दावेदारों के दावे के निराकरण हेतु समुचित प्रयास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।
समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि ऐसे मामलों में सर्वे कर्मियों के द्वारा संबंधित दावेदार को बकास्त मालिक भूमि के दावों की संपुष्टि हेतु रैयतीकरण/ लगान निर्धारण करने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से कराने हेतु सलाह दी नहीं दी जा रही है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा भी ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि का अभाव पाया गया है।
उक्त आलोक में समाहर्त्ता नालंदा द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को बकास्त मालिक भूमि के मामले में अगर किसी प्रकार का किसी दावेदार के दावे की संपुष्टि में कठिनाई हो रही हो, तो ऐसे मामलों की सूची 3 दिनों के अंदर मौजावार तैयार कर समाहर्त्ता एवं संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
समाहर्त्ता द्वारा स्पष्ट रूप से सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों की सूची प्राप्त होते ही तथा किसी दावेदार के द्वारा सीधे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में आवेदन दिए जाने की स्थिति में, मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार प्रावधान के आलोक में रेंट रोल फॉर्म-M भी निर्गत करने को कहा गया है।

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