November 21, 2024

#bihar: सावधान – राजगीर खेल परिसर में अनाधिकृत Drone के प्रवेश की रोकथाम हेतु No Flying zone घोषित…जानिए

 

 

 

 

राजगीर खेल परिसर में अनाधिकृत Drone के प्रवेश की रोकथाम हेतु No Flying zone घोषित…

 

 

 

 

 

 

 

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ख़बरें टी वी : पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर में एशियन हॉकी चैम्पियनशीप ट्रॉफी (महिला)-2024 (दिनांक-11.11.2024 से 20.11.2024 तक) प्रस्तावित है। आयोजित होने वाली एशियन हॉकी विमेन्स चैम्पियनशीप के अवसर पर निकटम एवं सीमावर्ती जिलों से काफी संख्या में दर्शक आने की संभावना है। अनाधिकृत Drone के प्रवेश की रोकथाम हेतु No Flying zone घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः मैं शशांक शुभंकर, भा०प्र०से, जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर में एशियन हॉकी चैम्पियनशीप ट्रॉफी (महिला)-2024 (दिनांक-11.11.2024 से 20.11.2024 तक) प्रस्तावित है। आयोजित होने वाली एशियन हॉकी विमेन्स चैम्पियनशीप के अवसर पर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पूरे राजगीर खेल परिसर को No Flying zone घोषित करना आवश्यक है। जिसके आलोक में मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधज्ञा जारी करता हूँ:-
1. पूरे राजगीर खेल परिसर को उक्त समयावधि (दिनांक-11.11.2024 से 20.11.2024 तक) के लिए Drone उड़ाने के उद्देश्य से No Flying zone रहेगा।

2. दिनांक-11.11.2024 से 20.11.2024 तक Drone नियम-2021 के तहत् पूरे राजगीर खेल परिसर RED ZONE रहेगा।

3. मानव रहित हवाई वाहनो (U.A.Vs) आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

4. यदि Drone उड़ाने की आवश्यकता हो तो Drone अधिनियम-2021 के तहत् सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त करेंगे तथा उसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को देंगे।

इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगो की जानकारी हेतु सूचित कर दिया जाय एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपका दिया जाय।
इस आदेश का तामिला अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर / संबंधित पुलिस निरीक्षक / थानाध्यक्ष, राजगीर थाना को स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजा जाय। पुलिस अधीक्षक, नालन्दा उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा को आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं ड्रम पीटकर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाय।

यह आदेश दिनांक-11.11.2024 के प्रातः 05:00 बजे से दिनांक-20.11.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक लागू रहेगा।