November 24, 2024

खबरें टी वी : नालंदा जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, मद्य निषेध एवं खनन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक…. जानिए पूरी खबर

जिलाधिकारी ने भूमि विवाद, मद्य निषेध एवं खनन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक

 

*सभी थाना स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों को विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्राथमिकता के अनुरूप पंजी में संधारित करने का निदेश*

*नए उत्पाद अधिनियम के तहत जप्त तथा राज्यसात/नीलामी हेतु लंबित वाहन/मकान को अधिरोपित शास्ती की राशि जमा करने पर सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा रहा है विमुक्त*

*बालू/मिट्टी के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाने का दिया गया निदेश*

 

खबरें टी वी: 9334598481 : सत्यम कि रिर्पोट : नालन्दा जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज भूमि विवाद, मद्य निषेध एवं खनन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को विशेष शिविर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को नियमित रूप से सप्ताहिक शिविर/बैठक का आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने को कहा गया। जिस थाना स्तर से पूर्व के बैठक की कार्यवाही को अपलोड नहीं किया गया है, उन्हें अविलंब बैठक की कार्यवाही को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
सभी थाना स्तर पर चौकीदारों के माध्यम से भूमि विवाद से संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त कर पंजी में सूचीबद्ध करने का पूर्व में भी निर्देश दिया गया था। इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्राथमिकता के अनुरूप पंजी में सूचीबद्ध करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया।
मद्य निषेध की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नए उत्पाद अधिनियम के तहत अब तक 34 भवन तथा 16 वाहन को संबंधित स्वामी द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि जमा करने के उपरांत विमुक्त किया गया है। इस क्रम में 54 लाख 65 हजार रुपए राशि भवन/वाहन स्वामी द्वारा शास्ति के रूप में जमा किया गया है। मद्य निषेध अधिनियम के तहत जप्त किंतु राज्यसात/नीलामी हेतु लंबित भवन/वाहन को संबंधित स्वामी अधिरोपित शास्ति की राशि जमा कर विमुक्त करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रपत्र 4 में भरकर अपनी सहमति देनी होगी।जिसके उपरांत सक्षम न्यायालय द्वारा अधिरोपित पेनाल्टी की राशि स्वामी द्वारा जमा करने के उपरांत उक्त भवन/वाहन को विमुक्त किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सभी सक्षम न्यायालय के पदाधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में भवन/वाहन के स्वामियों को इस आशय का नोटिस निर्गत कर अधिरोपित शास्ती की राशि वसूली करा कर विमुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।
नए उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत मई माह में शराब का सेवन करने वाले 71 व्यक्तियों को पेनाल्टी जमा करने पर सक्षम न्यायालय द्वारा छोड़ा गया है।
मई माह में उत्पाद एवं पुलिस विभाग द्वारा कुल 4439 छापामारी की गई है। जिसमें 440 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मई माह में 2794 लीटर देशी शराब, 2777 लीटर विदेशी शराब तथा 29 वाहन जप्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से विजिलेंट रहने को कहा है। दुर्गम इलाकों में विशेष रुप से निरंतर छापामारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते रहने को कहा गया। चौकीदारों के माध्यम से निरंतर आसूचना संकलन थाना स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्पिरिट के उपयोग से संबंधित व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निदेश उत्पाद अधीक्षक एवं औषधि निरीक्षक को दिया गया।
खनन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी थाना को मिट्टी/बालू के अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर छापामारी अभियान चलाने का स्पष्ट निदेश दिया। जिला खनिज विकास पदाधिकारी को भी अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, राजस्व शाखा प्रभारी, जिला खनिज विकास पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी जुड़े थे

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