October 19, 2024

खबरें टी वी – नालंदा के जिलाधिकारी ने आज मद्य निषेध को लेकर समीक्षा बैठक की, शराब का सेवन करते गिरफ्तार व्यक्ति भी जुर्माना देकर हो सकेंगे मुक्त……… जानिए पूरी खबर

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मद्य निषेध की बैठक…

संशोधित उत्पाद अधिनियम के तहत जप्त वाहन एवं मकान/परिसर को निर्धारित जुर्माने की राशि जमा करने पर किया जा सकेगा मुक्त..

शराब का सेवन करते गिरफ्तार व्यक्ति भी जुर्माना देकर हो सकेंगे मुक्त…

 

खबरें टी वी – 9334598481 – सत्यम की रिपोर्ट – नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज मद्य निषेध को लेकर समीक्षा बैठक की।
संशोधित उत्पाद नियमावली- 2022 के प्रावधान के अनुरूप शराब बरामदगी के आरोप में जप्त वाहन व सील किए गए मकान/परिसर को निर्धारित जुर्माने की राशि वसूली के आधार पर मुक्त किया जा रहा है।
वाहन स्वामी जप्त वाहन के अद्यतन बीमाकृत मूल्य का 50 प्रतिशत राशि जमा कर वाहन मुक्त करा सकते हैं। जप्त मकान/परिसर के स्वामी भी न्यूनतम एक लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा कर अपने मकान को सील मुक्त करा सकते हैं। परंतु गंभीर प्रकृति के मामलों में विवेक के आधार पर निर्णय लेते हुए जप्त वाहन/ मकान को जुर्माना के आधार पर न छोड़ कर उसकी नीलामी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी जप्त वाहन जिनकी नीलामी अभी तक नहीं हुई है, इसकी सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करा कर वाहन मालिकों को सक्षम/ संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क कर जुर्माने के आधार पर वाहन को मुक्त कराने की सहमति देने हेतु जानकारी देने का निर्देश दिया गया। 15 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि अदा करने पर जप्त वाहन/मकान को मुक्त किया जा सकेगा।
जप्त शराब के विनष्टीकरण के लिए पारित आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय में संचालित वैसे मामले, जिनमें विनष्टीकरण का रिपोर्ट संलग्न नहीं रहने के कारण सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, ऐसे मामलों में विनष्टीकरण का रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
सभी पहाड़ी, वन क्षेत्र, दियारा क्षेत्र एवं अन्य दुर्गम इलाकों में लगातार कांबिंग ऑपरेशन चलाते रहने का निर्देश दिया गया।
स्पिरिट का उपयोग करने वाले होमियो पैथी एवं अन्य संस्थान में निरंतर स्टॉक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अभी हाल फिलहाल में हिलसा अनुमंडल क्षेत्र में रांची से पटना जा रही स्लीपर बस में बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी। उसको देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी बस संचालकों के साथ बैठक कर इस तरह के कृत्य के प्रति आगाह करने का निदेश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता, विधि शाखा प्रभारी, उत्पाद अधीक्षक तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता आदि जुड़े थे।

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