October 19, 2024

ख़बरें टी वी : नालंदा के जिलाधिकारी ने की लोक शिकायत एवं लोक सेवाओं का अधिकार की समीक्षा…… जानिए पूरी ख़बर

नालंदा के जिलाधिकारी ने की लोक शिकायत एवं लोक सेवाओं का अधिकार की समीक्षा….

 

 

 

 



ख़बरें टी वी : 9334598481 : ई सत्यम की रिपोर्ट : नालंदा जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज लोक शिकायत एवं लोक सेवाओं का अधिकार से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
लोकशिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई में अनुपस्थिति या अनुपालन नहीं किये जाने के कारण विभिन्न लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति की वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। वर्तमान में 12 विभिन्न लोक प्राधिकार के विरुद्ध 34500 रुपये अधिरोपित शास्ति वसूली हेतु लंबित है। इनमें से 3 लोक प्राधिकार पदाधिकारियों का देहांत हो चुका है, जिसके संबंध में शास्ति के विलोपन हेतु विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा गया। लोक प्राधिकार के रूप में 5 सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विरुद्ध 19 हजार रुपये शास्ति की राशि लंबित है, जिसके संदर्भ में सक्षम प्राधिकार को पेंशन से शास्ति की वसूली हेतु संसूचित करने को कहा गया।तीन स्थानांतरित पदाधिकारियों के विरुद्ध 3500 रुपये शास्ति लंबित है, जिसके संदर्भ में नव पदस्थापना वाले जिला/मुख्यालय को वसूली हेतु संसूचित करने का निदेश दिया गया।
लोकशिकायत से संबंधित कोई भी मामला निर्धारित समयसीमा के बाहर सुनवाई हेतु लंबित नहीं है। दिसंबर माह में सुनवाई में लोक प्राधिकार की शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई है,जिसे आगे भी बरकरार रखने को कहा गया।
जिलाधिकारी के स्तर से भी 325 आवेदन लोकशिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई हेतु भेजे गए हैं, जिनमें से 232 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। अन्य मामलों को भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
लोक शिकायत के तहत सुनवाई के क्रम में अतिक्रमण से संबंधित मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा पारित निर्णय का भौतिक अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इससे संबंधित अनुपालन हेतु लंबित मामलों की एक-एक कर जांच करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले या गलत प्रतिवेदन देने वाले लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत म्यूटेशन से संबंधित मामलों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार का मामला निर्धारित समय सीमा के बाहर लंबित नहीं है। म्यूटेशन के लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न कारणों से 7 पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिरोपित 24750 रुपये शास्ति की राशि वसूली हेतु लंबित है, जिसकी वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इनमें से दो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके संदर्भ में सक्षम प्राधिकार को इनके पेंशन से शास्ति की वसूली हेतु संसूचित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिहार शरीफ/राजगीर, जिला प्रबंधक आईटी आदि उपस्थित थे।

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