October 19, 2024

#nalanda: वैरा सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन… जानिए

 

 

 

 

 

 

वैरा सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन….

 

 

 

 

 

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ख़बरें टी वी: नालन्दा इसलामपुर प्रखंड के खुदागंज थाना अन्तर्गत कोचरा पंचायत के वैरा सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज मो० हसमुद्दीन अन्सारी व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव अमित गौरव तथा हिलसा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सह एडीजे अजीत कुमार सिंह व एसडीजीएम सह सचिव शोभना स्वेतांकी के संयुक्त निर्देशन में पैनल अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह एवं पीएलवी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया / जिसका शीर्षक आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणो के माध्यम से विधिक सेवाएँ नालसा योजना 2010 विषय पर पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन के बारे में सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है/ विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपदा ग्रस्त पीड़ित को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है / योजना का मुख्य उद्देश्य मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है…

 

 

आपदा प्रबंधन एक प्राकृतिक या मानव जनित विनाशकारी परिघटना जिसमें व्यापक मानव क्षति होती है तथा प्रभावी क्षेत्र में सम्पति तथा अजीविका की भी व्यापक हानि होती है , आपदा कहलाती है /
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है एवं राज्य स्तर पर भी / आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया है / आपदा को दो श्रेणियों में हम बाट सकते है / एक प्राकृतिक आपदा जिसके तहत सूनामी, तूफान, भूकंप, बवंडर, जंगल की आग , ज्वालामुखी विस्फोट, बर्फानी तूफान , ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ , सुखाड़ इत्यादि शामिल है /
कृत्रिम आपदा इसके अन्तर्गत मनुष्यों के द्वारा स्वयं उत्पन्न की गयी विपतियाँ सम्मिलित है जैसे
विस्फोटक , जहरीली गैसों का रिसाव , बांध फटना , वाहन दुर्घटनायें, विमान, ट्रेन, बस , कार दुर्घटना , युद्ध, गृह युद्ध , प्रदूषण इत्यादि शामिल है /
सभी के लिए अलग अलग नियम के अनुसार सरकार द्वारा मुआवजा का प्रावधान किया गया है /
आज के जागरूकता शिविर में पीएलवी आलोक कुमार ने उपस्थित लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित जानकारी दी/ जिसमें बताया गया कि इसी माह में 14 सितम्बर को व्यवहार न्यायालय बिहारशरीफ एवं व्यवहार न्यायालय हिलसा कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा/ जिसमें सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों एवं आपसी समझौता के आधार पर निस्तार किया जायेगा /
राष्ट्रीय लोक अदालतो द्वारा मुकदमो के निपटारा कराने में निम्न फायदे को भी बताया गया है-
वकील पर खर्च नहीं होता है / कोर्ट फीस नहीं लगता है / पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है / किसी पक्ष को सजा नहीं होती / मामलो को बातचीत के द्वारा सुलह से हल कर लिया जाता है / मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है/ मामलो का निपटारा तुरंत हो जाता है / सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है / फैसला अंतिम होता है / फैसले के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होता है /

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