November 24, 2024

#Nalanda : डीपीआरओ ने संबंधित एजेंसी, बीपीआरओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक…जानिए

डीपीआरओ नवीन कुमार पाण्डेय ने संबंधित एजेंसी, बीपीआरओ, मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के संदर्भ में समीक्षात्मक बैठक की।

नियमानुसार ससमय भुगतान नहीं करने के आलोक में विभिन्न प्रखंडों के 17 पंचायतों के मुखिया को नोटिस एवं पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण पूछा गया। 2 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होने पर विभागीय कारवाई का आदेश।

 

 

 

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ख़बरें टी वी : 9334598481 : डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन में नालन्दा जिला बिहार राज्य में चौथे स्थान पर है। सबसे अधिक बेगूसराय में 5970, बांका में 4143 एवं वैशाली में 3912 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। नालन्दा जिले में अब तक विभिन्न प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में कुल 3499 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है:-

 

हरनौत प्रखण्ड – 260 सोलर स्ट्रीट लाइट

एकंगरसराय प्रखण्ड – 480 सोलर स्ट्रीट लाइट

सरमेरा प्रखण्ड – 320 सोलर स्ट्रीट लाइट

बिहारशरीफ़ प्रखण्ड – 680 सोलर स्ट्रीट लाइट

बेन प्रखण्ड – 320 सोलर स्ट्रीट लाइट

हिलसा प्रखण्ड – 160 सोलर स्ट्रीट लाइट

गिरियक प्रखण्ड – 160 सोलर स्ट्रीट लाइट

कतरीसराय प्रखण्ड – 162 सोलर स्ट्रीट लाइट

नूरसराय प्रखण्ड – 160 सोलर स्ट्रीट लाइट

परबलपुर प्रखण्ड – 197 सोलर स्ट्रीट लाइट

रहुई प्रखण्ड – 600 सोलर स्ट्रीट लाइट

 

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कुल 5060 सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए वेयरहाउस का भौतिक सत्यापन कराया गया है, किंतु 1561 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन भुगतान नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है। कुल 53 ऐसे ग्राम पंचायत है जिनके द्वारा आवंटित सोलर स्ट्रीट के बावजूद एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है जिसमे सबसे ज्यादा नूरसराय प्रखंड के 14, हरनौत के 10, बेन प्रखंड के 9 एवं बिंद प्रखंड के 7 पंचायत शामिल है। कुल 17 ग्राम पंचायत ऐसे है जिनके द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किए जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया है जो विभागीय दिशानिर्देशों की स्पष्ट अवहेलना एवं सात निश्चय पार्ट 2 के इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है। उन 17 ग्राम पंचायतों के नाम इस प्रकार है:

बेन प्रखंड: सभी 9 पंचायत

बिहारशरीफ प्रखंड: सिंगथु, मेधी नगमा

कतरीसराय प्रखंड: बिलारी, दरवेशपुरा, मैराबरीठ

नूरसराय: मामूराबाद, पपरनौसा

परवलपुर: अलावां

 

ज्ञात है कि विभागीय दिशा निर्देशानुसार सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही कुल प्राक्कलित राशि का 40 प्रतिशत एवं संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मापी पुस्त उपलब्ध कराए जाने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर अगली 30 प्रतिशत की राशि भुगतान की प्रक्रिया की जानी है। उक्त आलोक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि आवंटित सोलर स्ट्रीट लाइट का 2 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होने की स्थिति में इन 17 पंचायतों के मुखिया के विरुद्ध विधिसम्मत कारवाई हेतु विभाग को सूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

समीक्षा के दौरान पाया गया कि बीपीआरओ हरनौत द्वारा सभी मुखिया के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक भी बैठक प्रखंड स्तर पर आयोजित नही की गई। इस संदर्भ में उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया।

साथ ही, 672 अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर नहीं की गई है। सभी बीपीआरओ को निर्देश दिया गया कि संयुक्त निरीक्षण कराते हुए कार्यपालक सहायकों के माध्यम से निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करें।

 

कई मुखिया के द्वारा शिकायत किया गया कि लाइट लगाने के पहले एजेंसी द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी जाती है। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि अधिष्ठापन के पहले के सर्वे कार्य के दौरान एवं सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के दौरान निश्चित रूप से संबंधित ग्राम पंचायत मुखिया एवं वार्ड सदस्य को सूचित करें। यदि पूर्व में किए गए सर्वे के अलावा कहीं और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति से इसकी सहमति प्राप्त करेंगे। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर भौतिक रूप से सत्यापित एवं आवंटित पंचायतों में 1571 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण करें।

 

बैठक में कई मुखिया के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने की शिकायत की गई जिसमे गाजीपुर, अलावां और बराह पंचायत शामिल है। एजेंसी को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर सभी लाइट को क्रियाशील करें तथा खराब लाइट को बदलें अन्यथा भुगतान पर रोक के साथ साथ पेनल्टी लगाई जायेगी।

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