खबरें टीवी – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा पेंशन सप्ताह , 30 नवंबर को श्रम कल्याण मैदान में आयोजित किया जाएगा वृहद नामांकन कैंप
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत आरंभ की गई दो पेंशन योजना- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस ट्रेडर्स) का लाभ अधिक से अधिक पात्र कामगारों को देने के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक पेंशन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।
इस क्रम में 30 नवंबर को श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में बृहद नामांकन कैंप का आयोजन किया जायेगा, जिसमें पात्र लोगों का संबंधित पेंशन योजना के लिए ऑन द स्पॉट निबंधन किया जायेगा।
पेंशन सप्ताह के अंतर्गत सभी सीएससी के माध्यम से भी पात्र कामगारों का निबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
पेंशन सप्ताह के आयोजन को लेकर श्रम संसाधन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला को तैयारी एवं कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
आज जिला पदाधिकारी ने श्रम अधीक्षक के साथ बैठक कर पेंशन सप्ताह के आयोजन को लेकर बृहद रूप से प्रचार प्रसार करने एवं आयोजन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में 30 नवंबर को श्रम कल्याण मैदान में बृहद नामांकन कैंप का आयोजन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया।
इस कैंप के माध्यम से दोनों पेंशन योजना के लिए पात्र कामगारों का ऑन द स्पॉट निबंधन किया जायेगा। निबंधन के लिए आधार कार्ड एवं बैंक खाता की अनिवार्यता होगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक यथा रिक्शा चालक, ईट भट्ठा में काम करने वाले श्रमिक, घरेलू कामगार, कृषि क्षेत्र के कामगार एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित कामगार जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है तथा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच उम्र हो, को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत श्रमिक कामगार की उम्र के आधार पर ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान राशि आवेदक को जमा करनी होगी। मासिक किस्त की राशि आवेदक द्वारा उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जमा किया जायेगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें पेंशन के रूप में ₹3000 मासिक भुगतान किया जायेगा। अगर निबंधित श्रमिक/ कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति/ पत्नी को फेमिली पेंशन के रूप में 50% मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
इसी प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम (फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन) के तहत वैसे छोटे स्तर के व्यापारी एवं खुदरा विक्रेता जिनका वार्षिक टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, को इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसका लाभ स्वरोजगारी दुकानदार, खुदरा व्यापारी, राइस मिल संचालक, तेल मिल संचालक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट के ब्रोकर, छोटे होटल एवं रेस्टोरेंट के मालिक आदि ले सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए 18 से 40 वर्ष तक उम्र के लोग पात्र होंगे। उन्हें भी अपनी उम्र के हिसाब से ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान 60 वर्ष की आयु तक देना होगा। जिसके बाद उन्हें ₹3000 मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पति/ पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
जिला पदाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को निबंधित करने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।