October 18, 2024

#nalanda: मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग… जानिए

 

 

 

 

 

 

 

 

मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग…

 

 

 

 

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खबरें टी वी : दिनांक 16 जुलाई 2024 को श्री शशांक शुभंकर,जिलाधिकारी एवं श्री अशोक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नालंदा की संयुक्त अध्यक्षता में नगर भवन,बिहारशरीफ , नालंदा में आगामी मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु एवं शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने से संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया ।

विदित हो कि नालंदा जिलेभर में 17 एवं 18 जुलाई 2024 को मोहर्रम पर्व पर मनाया जाना है ।

इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील मस्जिद /कब्रिस्तान/ मंदिर स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाए ।
भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु 227 चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, 61 पैदल गश्ती दल ,42 वाहन द्वारा गश्ती दल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार अपने क्षेत्र में सायरन बजाकर भ्रमणशील रहेंगे ,किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना अविलंब रूप से जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारी तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे ,ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व नियंत्रण किया जा सके ।

सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

पुलिस अधीक्षक महोदय ने संबोधित करते हुए कहा कि मोहर्रम जुलूस सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी ही निकालेंगे , जुलूस के लिए 200 व्यक्तियों पर एक अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है , अखाड़ा संचालको में से 20 व्यक्तियों का आधार कार्ड ,पहचान पत्र , देना अनिवार्य है,जुलूस पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाएगी, सभी जुलूस का वीडियोग्राफी कराया जाएगा ।

डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे , ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1955, बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण नियमावली 1951 और ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस का रूट एवं समय हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, आखाड़ा संचालक की विशेष जिम्मेवारी होगी कि किसी प्रकार के दूसरे धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे ,विवादित झंडा, बैनर ,बोर्ड का प्रदर्शन हरगिज नहीं किया जाए ।

सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहों को फैलने से रोकने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथ ही चिन्हित लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

उन्होंने कहा कि जुलूस वापसी के समय विशेष चौकसी बरती जाए , छेड़खानी करने वालों , फब्ती कसने वालो को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

उन्होंने कहा कि जुलूस पर विशेष निगरानी रखी जाए, फ्लैग मार्च सुनिश्चित की जाए ।

उन्होंने कहा कि पूर्व में पर्व /त्योहारों के दृष्टिगत जिन स्थानों पर घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है, उन घटनास्थलों पर वर्तमान में स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाए ।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आज से ही भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेना सुनिश्चित करेंगे ।

जिला नियंत्रण कक्ष 16 .7 .2024 से 18 .7 .2024 तक कार्यरत रहेगा, संपर्क नंबर 06112 -235288 है ,इसके लिए तीन पलियों की व्यवस्था की गई है ,बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में मोहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर निगरानी रखने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त लहेरी थाना में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है ।

इस अवसर पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता , सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित संबंधित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे ।

 

 

 

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