जिले के सभी निजी, सरकारी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए समय सीमा में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध…
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#ख़बरें टी वी: जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः मैं श्रीकान्त कुण्डलीक खाण्डेकर, जिला दंडाधिकारी, नालन्दा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाहन 10:00 बजे से पहले एवं अपराह्न 03:00 बजे के पश्चात् प्रतिबंध लगाता हूँ। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुननिर्धारित करेंगे। प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
उपर्युक्त आदेश नालन्दा जिले में दिनांक 05.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 08.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।