November 23, 2024

खबरें टी वी : नालंदा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में कुल 89 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा… जानिए पूरी खबर

नालंदा जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में कुल 89 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा…

 

 

 

 

खबरें टी वी : 9334598481 : सत्यम की रिपोर्ट : वर्तमान में जिले में 73 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है तथा 31 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है।
पूर्व में क्लस्टर के प्रावधान के कारण एक क्लस्टर से एक ही पंचायत का चयन पंचायत सरकार भवन हेतु किया जाना था। इस प्रावधान के कारण शेष बचे ग्राम पंचायतों में भूमि चयन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी।

अवशेष पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु क्लस्टर के प्रावधान को तत्काल शिथिल कर दिया गया है। अब ‘‘प्रथम आओ प्रथम पाओ’’ के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने वाली पंचायतों को उपलब्धता दी जाएगी, परन्तु पंचायतों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि वर्ष 2022-23 तक सभी प्रखंड की न्यूनतम 50 प्रतिशत पंचायतें आच्छादित हो जाए।

दिनांक 15/07/2022 तक 89 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित किया जाने के लक्ष्य है। जिले में पूर्व से ही इस आलोक में भूमि चयन की प्रक्रिया की जा रही है तथा 32 ग्राम पंचायत हेतु भूमि चयन के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त किया जा चुका है, जो इस प्रकार है:-

अस्थावाॅ:- महम्मदपुर, अमावाॅ, उगावाॅ, कैला, ओन्दा
बिहारशरीफ:- पावा, हरगावाॅ, तुंगी, पलटपुरा, सिंगथू
गिरियक:- रैतर, घोसरावाॅ
सिलाव:- पावाडीह, बड़ाकर, माहुरी
नूरसराय:- ममुराबाद
इसलामपुर:- कोचरा, रानीपुर, वेशवक
बेन:- खैरा
राजगीर:- नईपोखर, मेयार
एकंगरसराय:- मंडाछ, बादराबाद
थरथरी:- जैतपुर, अमेरा
सरमेरा:- धनुकी, मीरनगर
हरनौत:- लोहरा, बसनियावाॅ
नगरनौसा:- अरियावाॅ, गोराईपुर

ज्ञात है कि कई बार भूमि चयन होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य भूमि विवाद में फंस जाता हैं। अतः भूमि चयन को वरीय पदाधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भवनों को सर्वप्रथम पंचायत मुख्यालय में अवस्थित करने को प्राथमिकता दी जाएगी तथ भूमि उपलब्ध नहीं होने पर ही अन्य ग्रामों में स्थल चयन किया जाएगा।

जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार पंचायत सरकार भवन की क्रियाशीलता के संदर्भ में निरीक्षण किया जा रहा है तथा सभी कर्मियों को निर्धारित कार्य दिवस के रोस्टर के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है ताकि ग्राम पंचायत कार्यालय सभी कार्य दिवसों में सरकारी कार्यालयों की भांति विधिवत् संचालित हो। साथ ही बैंक रहित ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु भी अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

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