November 24, 2024

ख़बरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 17 मामलों की की सुनवाई… जानिए पूरी ख़बर

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 17 मामलों की की सुनवाई।

कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण…

 

 

 

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ख़बरें टी वी : 9334598481 : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा आज 17 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
हिलसा के निरंजन कुमार द्वारा वार्ड सदस्य के मासिक भत्ता के भुगतान से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद -सह- जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मासिक भत्ता का भुगतान परिवादी के बैंक खाता के माध्यम से कर दिया गया है।
शिव कुमार यादव द्वारा बकाश्त भूमि के निबंधन की स्वीकृति के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में परिवादी को बकाश्त भूमि के रैयतीकरण हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहां आवेदन देने को कहा गया। रैयतीकरण के उपरांत जमीन का निबंधन नियमानुसार करा सकेंगे।
सिलाव के मोहम्मद शमीम द्वारा दो अलग-अलग जमाबंदी से बिक्री की गई जमीन का रकबा एक ही जमाबंदी से घटा दिया जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में परिवादी को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करने का सुझाव दिया गया। साथ ही तत्कालीन राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने को कहा गया।

 

 

 

 

हिलसा मंडल क्षेत्र की परिवादी नीलम कुमारी द्वारा कनीय अभियंता विद्युत द्वारा मनमानी करने एवं अवैध राशि की वसूली करने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण द्वारा बताया गया कि संबंधित कनीय अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु विभाग को अनुरोध किया गया है।
चंडी के परिवादी अरुण कुमार द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इस पर परिवादी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।
अतिक्रमण से संबंधित चार अन्य मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण वाद प्रारंभ कर दिया गया है तथा तिथि का भी निर्धारण किया गया है। निर्धारित तिथि को दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

 

 

 

 

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