November 24, 2024

ख़बरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 16 मामलों की की सुनवाई..जानिए पूरी ख़बर

 

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 16 मामलों की की सुनवाई..

कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण…

 

 

 

 

 

ख़बरें टी वी : 9334598481 : ब्यूरो रिपोर्ट : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 16 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के परिवादी सूरज कुमार द्वारा सार्वजनिक कुआं के साफ-सफाई से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपयुक्त योजना कुआं का जीर्णोद्धार कराने का आदेश दिया गया।
भू-अर्जन कार्य में मापी का काम करने वाले परिवादी अनिल कुमार द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

 

 

 

हिलसा अनुमंडल क्षेत्र के परिवादी हरिमोहन कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में उप विकास आयुक्त द्वारा मामले की जांच की गई। उनके जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि परिवादी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता नहीं रखते हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उनके दावा को निरस्त किया गया।
बिहारशरीफ अंचल के शिव कुमार यादव द्वारा बकाश्त जमीन के रैयतीकरण नहीं किए जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्ता को इनके आवेदन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
सिलाओ अंचल के परिवादी मोहम्मद शमीम द्वारा जमाबंदी में सुधार किए जाने से संबंधित परिवार के संदर्भ में जिला राजस्व शाखा प्रभारी को दाखिल खारिज की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

 

 

 

अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित छःअलग-अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए अलग-अलग तिथियों के निर्धारण के बारे में जानकारी दी गई।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

 

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