जिला के 5 नवगठित नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन एवं गठन को लेकर जिलाधिकारी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक..
Khabre Tv – 9334598481 – सत्यम की रिपोर्ट – राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार नालंदा जिला में 10 नए नगर निकायों का गठन तथा बिहार शरीफ नगर निगम सहित 5 पुराने नगर निकायों का विस्तारीकरण किया गया है।
नवगठित नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन एवं गठन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला में फिलहाल 5 नवगठित नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन एवं गठन का कार्य किया जा रहा है। अन्य नगर निकायों में भी राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त होते ही वार्ड के परिसीमन एवं गठन का कार्य किया जाएगा।
नालंदा जिला में फिलहाल नगर पंचायत नालंदा, नगर पंचायत एकंगर सराय, नगर पंचायत सरमेरा, नगर पंचायत परवलपुर एवं नगर पंचायत चंडी में वार्ड का परिसीमन एवं गठन का कार्य किया जा रहा है।
यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप किया जाना है। आयोग द्वारा वार्ड के परिसीमन एवं गठन के लिए 10 फरवरी तक, प्रारूप प्रकाशन के लिए 11 फरवरी, आपत्ति प्राप्त करने के लिए 11 फरवरी से 24 फरवरी, प्राप्त आपत्ति के निष्पादन के लिए 13 फरवरी से 26 फरवरी की समय सीमा निर्धारित की गई है। वार्डों की सूची तैयार कर 5 मार्च तक प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इसके बाद इसका प्रकाशन जिला के गजट में किया जाएगा।
वार्ड के परिसीमन एवं गठन को लेकर आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। औसत जनसंख्या के आधार पर वार्ड का गठन किया जाना है। इस आधार पर आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में नगर पंचायत नालंदा में 17 वार्ड, नगर पंचायत एकंगर सराय में 16 वार्ड, नगर पंचायत सरमेरा में 10 वार्ड, नगर पंचायत परवलपुर में 11 वार्ड तथा नगर पंचायत चंडी में 11 वर्ड का गठन किया जा रहा है। आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप एक वार्ड एक ही भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होगा। किसी भी वार्ड का गठन धर्म, जाति, समुदाय विशेष या राजनीतिक आधार पर किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
वार्ड के परिसीमन एवं गठन के लिए जिलाधिकारी ने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दायित्व दिया है। नगर पंचायत नालंदा के लिए वार्ड परिसीमन एवं गठन का दायित्व नूरसराय एवं सिलाव दोनों प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया है।
जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा एवं मापदंड के अनुरूप ही परिसीमन एवं गठन का कार्य करने का निर्देश दिया गया। वार्ड परिसीमन एवं गठन का प्रस्ताव संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से दिया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के बाद संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पास आपत्ति प्राप्त किया जाएगा, जो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। परिसीमन के उपरांत वार्डों की नंबरिंग उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण पूरब की दिशा की तरफ किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन संबंधित नगर निकाय क्षेत्र के कार्यालय एवं वेबसाइट पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही सभी संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में प्रारूप प्रकाशन की सूचना माइकिंग के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया।
बैठक में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, सामान्य शाखा प्रभारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीआईओ एनआईसी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आईटी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।