#nalanda : नालन्दा इसलामपुर प्रखंड के खुदागंज थाना अन्तर्गत कोचरा कुशवाहा भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया…जानिए
नालन्दा इसलामपुर प्रखंड के खुदागंज थाना अन्तर्गत कोचरा कुशवाहा भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया…
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ख़बरें टी वी : 9334598481 : नालन्दा इसलामपुर प्रखंड के खुदागंज थाना अन्तर्गत कोचरा कुशवाहा भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालन्दा के अध्यक्ष सह जिला जज हसमुद्दीन अन्सारी व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव संजीव कुमार पाण्डेय तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति हिलसा के अध्यक्ष सह एडीजे अजीत कुमार सिंह व एसडीजेएम सह सचिव योगेन्द्र कुमार शुक्ला के संयुक्त निर्देशन में पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार एवं पीएलवी आलोक कुमार की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका टॉपिक्स असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएँ विषय पर उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी दी गयी ।
जिसमें बताया गया कि कोई भी महिला एवं पुरुष अपने आजीविका के लिए श्रम करता है / वह असंगठित मजदूर कहलाते हैं / जैसे रिक्शा चालक ,
ठेला चालक , फूटपात पर फल सब्जी बेचना , मछुआरे, पशुपालक , बीड़ी रोलिंग करने वाले , ईट भट्ठो पर काम करने वाले , पैंकिंग करने वाले , चमड़े का कारीगर , बुनकर , वृक्षारोपण मजदूर , एवं राज्य से बाहर जाकर कार्य करना इत्यादि शामिल है ये सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं/
पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में सरकार की ओर से इनके लिए मुआवजे की राशि का प्रावधान है /
इसके तहत श्रम विभाग के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है और किसी मजदूर को कार्य करने के दौरान मृत्यु या अपंग होने जैसी दुर्घटना के शिकार होने पर अलग- अलग मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रावधान है ।