November 23, 2024

ख़बरे टी वी – बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से 8 लोगों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सी सी ए के तहत कार्रवाई…….

बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से 8 लोगों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सी सी ए के तहत कार्रवाई*

( ख़बरे टी वी – 9334598481 ) – बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु चिन्हित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नालंदा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला के 8 व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नालंदा के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में संचालित वाद की सुनवाई के उपरांत (1) हरेराम पासवान, निवासी- बसानपुर थाना- रहुई को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अस्थावां थाना में उपस्थिति दर्ज कराने, (2)उपेंद्र यादव उर्फ उपेन्द्री, निवासी- रहुई को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को हरनौत थाना में उपस्थिति दर्ज कराने,(3) झुन्नू गोप निवासी- बृजपुर थाना नूरसराय को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को हरनौत थाना में उपस्थिति दर्ज कराने,(4) प्रदीप चौहान निवासी- दरुआरा थाना- नूरसराय को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को छबीलापुर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने, (5)कमलेश चौहान उर्फ रोहित कुमार निवासी- गोविंदपुर बेलदरिया थाना- नूरसराय को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को नगरनौसा थाना में उपस्थिति दर्ज कराने, (6)आलोक कुमार निवासी- मिल्की पर थाना- नूरसराय को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में उपस्थिति दर्ज कराने, (7)अरुण पासवान निवासी- अमरपुरी थाना- हरनौत को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को नूरसराय थाना में उपस्थिति दर्ज कराने तथा (8)विनय यादव निवासी- महानंदपुर थाना- दीपनगर को प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को परवलपुर थाना में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
इन सभी व्यक्तियों को उनके स्वतंत्र विचरण से लोक शांति भंग होने तथा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 में बाधा उत्पन्न करने की प्रबल संभावना को देखते हुए चुनाव समाप्ति (10 नवंबर 2020) तक के लिए निर्धारित दिन संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति उक्त मूवमेंट के प्रयोजन एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे एवं उनसे अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे। संबंधित थानाध्यक्ष, अपराध कर्मी द्वारा थाना में संधारित पंजी में दर्ज उपस्थिति की प्रति जिला विधि शाखा में उपलब्ध कराएंगे।