सूचना का अधिकार अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया….
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#ख़बरें टी वी: नालन्दा इसलामपुर प्रखंड के खुदागंज थानान्तर्गत कोचरा कुशवाहा भवन में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार नालन्दा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज हसमुद्दीन अन्सारी व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव अमित गौरव तथा तालुका विधिक सेवा समिति हिलसा के अध्यक्ष सह एडीजे अजीत कुमार सिंह व एसडीजेएम सह सचिव शोभना स्वेतांकी के संयुक्त निर्देशन में पैनल अधिवक्ता स्वामी सहजानन्द एवं हिलसा अनुमंडल कार्यालय में विधिक सेवा क्लिनिक में डीपुट पीएलवी आलोक कुमार की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया /
पीएलवी आलोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य पर जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना , सरकार की कार्य शैली में पा रदर्शिता और जवाब देही बढ़ाना , भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वालो का बनाना / आरटीआई अधिनियम वर्ष 2005 से देश में लागू है/ पैनल
अधिवक्ता स्वामी सहजानन्द ने कहा कि इसके तहत किसी भी प्रकार नागरिक को सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है / जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा होती है / आवेदन करने के लिए नागरिकों को सरकारी संगठन के राज्य या केन्द्रीय स्तर पर स्थापित कार्यालय को लिखित पत्र द्वारा आवेदन देना होता है/ हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी होते हैं / जहाँ आवेदन जमा करवा सकते है / सरकार की सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता है /
आरटीआई का आवेदन किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है/
आरटीआई अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है /
इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएँ उपस्थित होकर कार्य क्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान की /