#nalanda: एसपी नालंदा ने कहा, पूर्व के जुलूस के लिए जो शर्ते व गाइडलाइन जारी था वही मुहर्रम जुलूस के लिए भी है लागू… जानिए
एसपी नालंदा अशोक मिश्रा ने कहा, पूर्व के जुलूस के लिए जो शर्ते व गाइडलाइन जारी था वही मुहर्रम जुलूस के लिए भी है लागू…
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खबरें टी वी: मुहर्रम जुलूस को लेकर जो शर्ते रखी गई हैं, ये वही शर्तें हैं जो दुर्गा पूजा या रामनवमी के समय रखी गई थी। प्रमुख शर्तें हैं
1. एक जुलूस में मात्र 200 लोगों की अनुमति, जिसमें से 20 लोगों का शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड (कोई अन्य ID), जो जुलूस की जिम्मेदारी ले सके, जमा करना होगा।
2. हथियारों पर रोक। आग्नेयास्त्र, भाला, चाकू, तलवार आदि।
3. विस्फोटक सामग्री पर रोक
4. अश्लील गानों पर रोक
5. भड़काऊ गानों/ नारों पर रोक
6. जुलूस का रूट और समय पूर्व निर्धारित रहेगा। कोई परिवर्तन नियमों की अनदेखी मानी जाएगी।
7. डीजे पर प्रतिबंध
8. लाउडस्पीकर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति
9. माइक का संचालन और नियंत्रण लाइसेंस धारी के पास रहेगा
10. अन्य शर्ते जो लाइसेंस का भाग हो।
सभी आखाड़ा के संचालकों से अनुरोध किया गया है कि नियमों को मानते हुए लाइसेंस प्राप्त करें। ये नियम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जिससे शहर और जिले में शांति बनी रहे। यदि किसी भी आखड़ा संचालक को किसी नियम को समझने में कठिनाई है तो वे संबंधित थाना में संपर्क कर शर्त समझ सकते हैं। कल दिनांक 16.07.24 के समय 10 बजे तक ही लाइसेंस संबंधी आवेदन लिया जाएगा। यदि आवेदन अप्राप्त रहा तो ये माना जाएगा कि संबंधित अखाड़ा जुलूस नहीं निकाल रहे। बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।