#bihar nalanda : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 18 मामलों की सुनवाई….जानिए
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 18 मामलों की की सुनवाई।
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ख़बरें टी वी : 9334598481 : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 18 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
अस्थावां के एक परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन पर बसे कुछ भूमिहीन लोगों के लिये वास भूमि चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अविलंब प्रक्रिया को पूरा करते हुये अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया।
नूरसराय के एक परिवादी द्वारा खराब बिजली मीटर लगाकर दिये गये बिजली बिल से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ को स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई का निदेश दिया गया।
चंडी के एक परिवादी द्वारा जमीन की नापी हेतु दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन की नापी करा दी गई है। जिलाधिकारी ने नापी रिपोर्ट परिवादी को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया।
रहुई के एक परिवादी द्वारा पक्की गली-नाली की योजना के क्रियान्वयन हेतु दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रहुई द्वारा बताया गया कि उक्त योजना ले ली गई है। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य कराया जायेगा।
मानपुर थाना क्षेत्र के एक परिवादी द्वारा जमीन खाली कराने को लेकर दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अगली सुनवाई में तलब किया गया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।