October 19, 2024

#bihar nalanda : बढ़े टैक्स के विरोध में होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन बिहार शरीफ की बैठक….जानिए

 

 

 

 

 

 

बढ़े टैक्स के विरोध में होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन बिहार शरीफ की बैठक….

 

 

 

 

 

 

 

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ख़बरें टी वी : 9334598481 : आज दिनांक 4 फरवरी 2024 को होटल गुरु कृपा इन में होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन बिहार शरीफ नालंदा की आम सभा की बैठक संपन्न हुई, जिसमे होटल एवं मैरिज हॉल को सुचारू रूप से चलाने में आ रही नित नई समस्याओं को लेकर विचार विमर्श हुआ.

मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा मनमाने टैक्स के विरुद्ध संघ द्वारा लंबे काल से चल रहे संघर्ष को लेकर चर्चा हुई जिसमें मा उच्च न्यायालय पटना के हस्तक्षेप से सभी व्यवसाईयों को मनमाने टैक्स से राहत मिलने का आदेश है. होटल एवं मैरिज हॉल व्यवसाईयों ने एक स्वर से इस बात का विरोध किया कि रेस्टोरेंट जहां 365 दिन वेस्टेज निकलता है वहां ₹500 प्रति माह का यूजर शुल्क निगम द्वारा तय किया गया है वही मैरिज हॉल जो साल का 25-30 दिन का बिजनेस करता है,

 

 

उसको ₹2500 प्रति माह का कचरा संग्रहण शुल्क तय किया गया है जो बिल्कुल मनमाना है और न्याय संगत नहीं है. होटल व्यवसाईयों ने कहा कि यूजर शुल्क जो पिछले साल से वसूल किया जा रहा है जबकि सुविधा अभी तक नदारत है. निगम की लापरवाही के कारण मैरिज हॉल संचालक कचरे को स्वयं अपने खर्चे से फिकवाने का काम कर रहे हैं और नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कर अवैध उगाही करने के प्रयास में है जिसका हर संभव विरोध किया जाएगा. व्यवसाईयों ने एक स्वर से कहा कि अगर प्रॉपर सुविधा मिलती है और टैक्स में सुधार होता है तो वर्तमान साल से सभी व्यवसायी पैसा देने की के लिए तैयार है. व्यवसायी सुविधा के बदले पैसा देने को तैयार है ना की बगैर सुविधा के …..

 

 

 

 

यही नहीं होटल एवं मैरिज हॉल संचालकों ने कमर्शियल टैक्स में 300 गुना प्रतिशत वृद्धि को लेकर भी गहरा रोष व्यक्त किया और इसे पूरी तरह अमानवीय एवं गैर न्यायिक बताया.

संघ के सचिव श्री मनीष यादव ने बताया कि संघ द्वारा पूरे देश के स्मार्ट सिटी और नगर निगम का सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया की प्रति 3 साल या 5 साल पर शहर को विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर 5 से 15% तक टैक्स का निर्धारण किया जाता रहा है लेकिन बिहार शरीफ में अचानक 300% की वृद्धि की गई है जो पूरी तरह मनमाना और गैर न्यायिक है. जिस बिहार सरकार के आदेश का हवाला देकर निगम लोगों को डरा रही है…

 

 

 

उस नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने मा उच्च न्यायालय में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि निगम को शहर के ग्रेड को देखते हुए टैक्स लगाना बावजूद इसके सी ग्रेड संचालकों पर निगम का कहर जारी है. श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले मे निगम के गैर जिम्मेवाराना और तानाशाही तुगलकी फरमान से सभी व्यवसाई और आम नागरिक मे डर और भय व्याप्त हैं जिससे मा मख्यमंत्री को भी पर्व से अवगत कराया गया ।

श्री यादव ने कहा कि एक्साइज विभाग द्वारा होटल एवं मैरिज हॉल में शराबबंदी के स्टीकर लगाए गए हैं जिसमे परिसर के अंदर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई की बात कही गई है ऐसे में शादी समारोह के दौरान कमरों की तलाशी के दौरान शराब की बोतल या शराब पीते पकड़े जाने पर पीने वाला तो अगले दिन मामूली पेनल्टी देकर छूट जाता है….

 

 

जबकि होटल के कमरे को सील कर दिया जाता है और संचालक को बेवजह कानूनी पचड़े में परेशान होकर एक लाख का न्यूनतम जुर्माना भरना पड़ता है, जिसके लिए वह कहीं से दोषी नहीं है. इस सम्बन्ध में संघ द्वारा जिला उत्पाद अधीक्षक को हर होटल और मैरिज हॉल मे शादी या विभिन्न आयोजन के दौरान एक सिपाही ब्रीद एनालाइजर मशीन के साथ प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया, जिसपर अधीक्षक द्वारा हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूति और सहमति जताते हुए उपरोक्त सहयोग से पल्ला झाड़ लिया गया. 

 

 

 

संघ के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि निगम के तानाशाही रवैया के खिलाफ संघ सुप्रीम कोर्ट से लेकर सडक तक संघर्ष करेगा.

संघ के उपाध्यक्ष मो० अमजद सिद्धिकी ने कहा कि बगैर सुविधा के और मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के निगम का मनमाना टैक्स उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि शहर बसा नहीं और लुटेरा पहले हाजिर.

 

 

संघ के लीगल एडवाइजर एडवोकेट श्री साकेत कुमार। पांडे ने कहा कि निगम द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह अवैधानिक और गैर न्यायिक है जो जनता के उम्मीदों के खिलाफ है. सरकार होटल एक मैरिज हॉल व्यवसाईयों को चारागाह समझने की भूल कदापि न करें.

आमसभा का संचालन उपाध्यक्ष अमजद सिद्दीकी ने किया एवं चंदन कुमार, अजीत यादव ऋषभ राज, शिव कुमार, अजय कुमार, हर्षवर्धन, विश्वजीत कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे….

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