#Nalanda : द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 23 मामलों की की सुनवाई… जानिए
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 23 मामलों की की सुनवाई।
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ख़बरें टी वी : 9334598481 : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 23 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
नूरसराय के एक परिवादी द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव में निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन किये जाने से संबंधित मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की गई। इस आधार पर जिलाधिकारी ने दोषी शिक्षक के विरुद्ध संबधित नियोजन इकाई के माध्यम से विभागीय प्रावधान ते तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
हिलसा के परिवादी द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी नहीं चढ़ाए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता हिलसा को कार्रवाई सुनिश्चित कराकर अगली सुनवाई में प्रतिवेदित करने को कहा गया।
वेन प्रखंड के एक उपमुखिया के पूर्व के मानदेय के लंबित भुगतान से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसे सभी मामलों का केंद्रीयकृत ढंग से विभाग द्वारा भुगतान किया जाना है। ऐसे सभी मामलों को समेकित रूप से भुगतान हेतु विभाग को प्रतिवेदित किया जा रहा है।
वेन के एक परिवादी द्वारा आम गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में बताया गया कि उक्त स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर ने स्वयं स्थल निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की पुष्टि की।
अतिक्रमण हटाने से संबंधित अलग अलग 4 अन्य मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित मामले में अतिक्रमण वाद चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।