October 19, 2024

ख़बरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 12 मामलों की की सुनवाई…. जानिए पूरी ख़बर

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 12 मामलों की की सुनवाई।

कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

 

 

 

 

ख़बरें टी वी : 9334598481 : ब्यूरो रिपोर्ट : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 12 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया।
चंडी के आशीष कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी को एक सप्ताह में कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ तलब किया गया।

 

 

बिहार शरीफ प्रखण्ड के शक्ति कुमार सक्सेना द्वारा गली के निर्माण से संबंधित परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वयं स्थल जांच कर प्रस्ताव के साथ अगली सुनवाई में बुलाया गया।
राजगीर के मनीष कुमार द्वारा नया चापाकल लगाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के चापाकलों की मरम्मती प्राथमिकता से कराने का आदेश दिया गया।

 

 

नूरसराय के सूरज कुमार द्वारा सार्वजनिक कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं जीर्णोद्धार से संबंधित परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से जाँच का आदेश दिया गया।जाँच के क्रम में यह देखेंगे कि उक्त कुआं सरकारी या रैयती भूमि पर है ।
राजगीर की ममता शर्मा द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी को 3 मई को अतिक्रमण हटाकर अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ तलब किया गया।
बेन के अशोक कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी से कार्रवाई में विलंब को लेकर स्पष्टीकरण पूछते हुए 15 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित कर प्रतिवेदित करने का आदेश दिया गया।

 

 

करायपरसुराय के हरिमोहन कुमार द्वारा आवास योजना का लाभ नहीं दिये जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में उप विकास आयुक्त को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया गया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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