ख़बरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की सुनवाई….. जानिए पूरी ख़बर
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई।
कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण…
ख़बरें टी वी : 9334598481 : ई शुभम् की रिपोर्ट : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
बिहारशरीफ के सोहसराय थाना क्षेत्र की परिवादी मिक्की देवी द्वारा आरा मशीन संचालक द्वारा रास्ते पर सामग्री भंडारण कर रास्ता बाधित किये जाने से संबंधित परिवाद में अंचलाधिकारी बिहार शरीफ को स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।
परिवादी संतोष कुमार वर्मा द्वारा उनकी जमीन का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी लगान रसीद बनाए जाने से संबंधित दायर वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता बिहार शरीफ द्वारा जांच की गई थी।जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त रसीद में दर्ज जमाबंदी का कोई स्तित्व अंचल कार्यालय में नहीं है, इसलिए उक्त रसीद संदिग्ध है।
परिवादी आमोद कुमार द्वारा पंचायत में विभिन्न योजनाओं का कराए गए कार्य का भुगतान लंबित रहने से संबंधित परिवाद में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई थी। विभिन्न योजनाओं का अभिलेख संधारित नहीं किए जाने तथा एक ही योजना के तहत दो सीमावर्ती पंचायत क्षेत्र में कार्य किए जाने की बात बताई गई। जिलाधिकारी ने इसके लिए दोषी तत्कालीन पंचायत सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक एवं लेखापाल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
चंडी के परिवादी नकुल सिंह द्वारा उनकी जमीन का एलपीसी निर्गत नहीं किया जाने से संबंधित दायर परिवाद में अंचल अधिकारी चंडी द्वारा बताया गया कि एक ही खेसरा की दो जमाबंदी पूर्व से कायम है, इसलिए एलपीसी नहीं दिया जा सका है। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा को पूरे मामले की जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ तलब किया।
राजगीर की परिवादी धानो देवी द्वारा उनकी जमीन की मापी नहीं किए जाने से संबंधित दायर परिवाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर को मामले की जांच कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया।
अतिक्रमण एवं जमीन मापी से संबंधित अलग-अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने / जमीन की मापी सुनिश्चित कराकर अगली सुनवाई में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने को कहा गया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।