खबरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने 13 मामलों की की सुनवाई….. जानिए पूरी ख़बर
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने 13 मामलों की की सुनवाई।
कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण….
ख़बरें टी वी : 9334598481 : ई सत्यम की रिपोर्ट : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 13 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
गोनावां पंचायत के छतियाना में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता से सम्बंधित परिवाद में जिला पंचायत राज पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। सुनवाई के उपरांत पंचायत के तत्कालीन मुखिया एवं पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया। तत्कालीन पंचायत सचिव, वर्तमान में सेवा निवृत, के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संचालित करने को कहा गया। तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक को संविदा मुक्त करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा का आदेश दिया गया।पंचायत के वार्ड संख्या 13 में मापी पुस्त से अधिक राशि की निकासी को लेकर तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया गया।
हरनौत की परिवादी रेणु सिंह द्वारा बगैर म्युटेशन वाद के ही पूर्व में उनके पति के भाई का नाम भी जमाबंदी पंजी में दर्ज किए जाने से सम्बंधित परिवाद में अंचलाधिकारी हरनौत को मूल जमाबंदी पंजी के साथ अगली तिथि को तलब किया गया। इन्हीं के एक दूसरे भूखंड का म्युटेशन सन्दिग्ध एफिडेविट के आधार पर गलत ढंग से उनके पति के भाई द्वारा कराए जाने से संबंधित मामले में अपर समाहर्त्ता को जांच करने का आदेश दिया गया।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।