ख़बरें टी वी : अपराधिक कार्य एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई…… जानिए पूरी ख़बर
अपराधिक कार्य एवं संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई….
ख़बरें टी वी : 9334598481 : ई.शुभम की रिपोर्ट : अपराधिक कार्य एवं संदिग्ध गतिविधियों में आदतन संलिप्त जिला के 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूर, रामाश्रय प्रसाद यादव, पिता: सूखदे यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में तीन कांड दर्ज है। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में रामाश्रय प्रसाद यादव को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लाहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूर अनिल कुमार, पिता: रामप्यारे राय के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में तीन कांड दर्ज है। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में अनिल कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूर रविंद्र कुमार, पिता -मेवा लाल प्रसाद के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में तीन कांड दर्ज अधिकृत से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के अलोक में रविंद्र कुमार को अगले 3 माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकट पूर रामहरि यादव, पिता -जमुना यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में तीन कांड दर्ज है। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में रामहरि यादव को अगले 3 माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के निवासी महमूदाबाद रणवीर चौहान, पिता -स्व दुखी चौहान के विरुद्ध भा0द0वि एवं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में चार कांड दर्ज हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में रणवीर चौहान को अगले 3 माह तक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के निवासी महमूदाबाद पंकज चौहान, पिता- स्व दुखी चौहान के विरुद्ध बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में चार कांड दर्ज हैं इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में पंकज चौहान को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार ,बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी । इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूरा संजय यादव उर्फ संजय कुमार ,पिता- मिस्त्री यादव के विरुद्ध भा0द0 वि0 ,बिहार लघु खनिज सामुदायिक भंडारण अधिनियम तथा बिहार लघु खनिज परिवहन भंडारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में 10 कांड दर्ज हैं इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में संजय कुमार को अगले 3 माह तक उन्हें प्रतिदिन रहुई थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी । इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के निवासी महानंदपुर, विनय यादव ,पिता- सहदेव यादव के विरुद्ध भा0द0वि0, बिहार लघु खनिज सामुदायिक भंडारण अधिनियम तथा बिहार लघु खनिज परिवहन भंडारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दीपनगर थाना में पांच कांड दर्ज है इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है। पारित आदेश के आलोक में विनय यादव को अगले 3 माह तक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी पतुआना संजय कुमार, पिता- विशुनदेव यादव के विरुद्ध भा0द0वि0, बिहार लघु खनिज समुदायिक भंडारण अधिनियम तथा बिहार लघु खनिज परिवहन भंडारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में तीन कांड दर्ज हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में संजय कुमार को अगले 3 माह तक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी इस सदी में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूर सोनू कुमार ,पिता- देवनंदन यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 ,बिहार लघु खनिज सामुदायिक भंडारण अधिनियम तथा बिहार लघु खनिज परिवहन भंडारण अधिनियम के के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में चार कांड दर्ज हैं इससे सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में सोनु कुमार को अगले 3 माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार लहरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के निवासी नकटपूर ,राम सुभाष कुमार पिता- रामभरोस यादव के विरुद्धभा0द0वि0, बिहार खनिज सामुदायिक भण्डारण अधिनियम तथा बिहार लघु खनिज परिवहन भंडारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत यार थाना में चार कांड दर्ज हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में राम सुभाष कुमार को अगले 3 माह तक प्रत्येक सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।