November 24, 2024

खबरें टी वी : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी ने…….. जानिए पूरी खबर

 

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी ने आज 9 मामलों की की सुनवाई।

 

*कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण*

 

खबरें टी वी : 9334598481 : शुभम् की रिपोर्ट : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा जिलाधिकारी द्वारा आज 9 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
अमरपुर रहुई के परिवादी श्याम बिहारी दास एवं अन्य द्वारा नल जल के पानी की निकासी से संबंधित परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई द्वारा बताया गया कि जल निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य लगभग तीन चौथाई हो चुका है, जिस पर परिवादी द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई को दिया गया।
बिहारशरीफ के परिवादी सूरज कुमार द्वारा अधूरे नाली के निर्माण से संबंधित परिवाद में उप नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व में पंचायत स्तरीय WIMC द्वारा कार्य किया गया था। वर्त्तमान में नगर निगम में शामिल होने के उपरांत निगम द्वारा योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया है, स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जाएगा।

 

एकंगरसराय के परिवादी रामप्रवेश मिस्त्री द्वारा पुराने बिजली बिल के सुधार से संबंधित परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल एकंगरसराय द्वारा बताया गया कि बिजली बिल में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। परिवादी के अनुरोध पर एक बार पुनः इसकी समीक्षा करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
अतिक्रमण हटाने से सम्बंधित 3 मामले में संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा अतिक्रमण वाद चलाने के बारे में सूचित किया गया।जिलाधिकारी ने निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
पावापुरी मोड़ से जलमंदिर मार्ग में नाली अतिक्रमण से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी गिरियक द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद के अंतर्गत अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने इस वाद में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पावापुरी को भी सम्मिलित करते हुए उनसे भी कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया।
अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।

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