खबरें टी वी – नालंदा जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 22 मामलों की की सुनवाई…… जानिए पूरी खबर..
नालंदा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 22 मामलों की की सुनवाई।
कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण
ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 22 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
परिवादी सहदेव प्रसाद द्वारा उनके उम्र के अनुरूप पेंशन की राशि नहीं दिए जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि परिवादी के परिवाद का निवारण किया जा चुका है। उन्हें उनकी उम्र के अनुरूप देय पेंशन की राशि का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही निर्धारित उम्र पूरा करने की अवधि के बाद के अंतर राशि के पेंशन का भी बकाया भुगतान किया गया है।
बिहार शरीफ के नंदकिशोर प्रसाद द्वारा नाली का पानी उनके खेत में गिरने के संबंध में दिए गए परिवाद के संदर्भ में नगर आयुक्त को नगर निगम के प्रावधान के अनुरूप आगे तक नाली के निर्माण हेतु कार्रवाई का आदेश दिया गया।
हरनौत के गोनामा ग्राम पंचायत के खाते से अन्य मद की राशि की निकासी अवैध रूप से किए जाने के कारण आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया था। परंतु उनके द्वारा अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया जाने के कारण सुनवाई के क्रम में उनके विरुद्ध पांच हजार रुपये का शास्ति अधिरोपित करने का आदेश दिया गया।
हिलसा के सुधांशु कुमार द्वारा पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा पिता के जीवित रहते ही पुत्र के नाम पर जमाबंदी कायम करने की शिकायत के संबंध में वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा के माध्यम से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी को सक्षम न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण के लिए वाद दायर करने तथा हिस्सा के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने का सुझाव दिया गया।
इस्लामपुर के परिवादी दिनेश रविदास द्वारा रेफरल अस्पताल इस्लामपुर के कर्मियों के विरुद्ध अवैध रूप से राशि की मांग किए जाने की शिकायत के संदर्भ में उप विकास आयुक्त से पूरे प्रकरण की जांच कराकर 15 दिनों में प्रतिवेदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया। इसी परिवादी के एक अन्य शिकायत, जो आंगनबाड़ी से योजना का लाभ नहीं दिए जाने के संदर्भ में था, मामले में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी को विभिन्न वांछित योजनाओं का लाभ आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलने लगा है। पुत्री को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ आधार कार्ड नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। उनके द्वारा आधार कार्ड बनाने के उपरांत इस योजना का लाभ भी दे दिया जाएगा।
अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।