November 24, 2024

ख़बरे टी वी – नालन्दा के जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत की…….. जानिए पूरी खबर

नालंदा जिले में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई।

*कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण*

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – नालंदा जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
विभा देवी द्वारा सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु होने के उपरांत देय मुआवजे की राशि के संबंध में परिवार दायर किया गया था।

 

 

आज विभा देवी को जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा देय मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपये का चेक हस्तगत कराया ।
आवेदक रविकांत कुमार द्वारा कुछ लोगों द्वारा बगैर निर्धारित उम्र सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त किए जाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई के क्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि पेंशन के लाभ के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य किया गया है। इसी आधार पर पेंशन का लाभ मान्य/अमान्य किया गया है।
हिलसा के सुधांशु कुमार द्वारा पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा पिता के जीवित रहते ही पुत्र के नाम पर जमाबंदी कायम करने की शिकायत के संबंध में वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा के माध्यम से कराने का आदेश दिया गया।
अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।

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