November 24, 2024

ख़बरे टी वी – बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज……. जानिए पूरी खबर

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 20 मामलों की की सुनवाई।
कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण…

 

 

ख़बरे टी वी – 9334598481 – शुभम की रिपोर्ट – लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी नालंदा के द्वारा आज 20 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
नंदकिशोर प्रसाद द्वारा उनकी रैयती भूमि में नाली की निकासी होने से संबंधित परिवाद की सुनवाई में जिलाधिकारी ने नगर निगम को नए रास्ते से नाला बनाने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहार शरीफ को गलत तरीके से नाला निर्माण किए जाने की जांच करने का आदेश दिया गया। अगर जांच में गलत तरीके से नाला निर्माण किए जाने की पुष्टि होगी तो संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति से निर्माण लागत राशि की वसूली का आदेश दिया गया।
आवेदक रविकांत कुमार द्वारा कुछ लोगों द्वारा बगैर निर्धारित उम्र सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त किए जाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी ने अगली सुनवाई में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया।
हिलसा के सुधांशु कुमार द्वारा पूर्व अंचल अधिकारी द्वारा पिता के जीवित रहते ही पुत्र के नाम पर जमाबंदी कायम करने की शिकायत के संबंध में वर्तमान अंचलाधिकारी को सारे संबंधित अभिलेखों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थिति का आदेश दिया गया।

 

औंगारी निवासी रोहित राज द्वारा रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित परिवाद की सुनवाई के क्रम में अंचलाधिकारी एकंगर सराय द्वारा बताया गया कि रास्ते की मापी कराई जा चुकी है तथा 16 मार्च तक अतिक्रमण हटाकर मामले का निवारण किया जाएगा।
इस्लामपुर निवासी ईश्वर दयाल वर्मा द्वारा उनकी रैयती जमीन को गैरमजरूआ आम जमीन के रूप में दर्ज किए जाने से संबंधित परिवाद की सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार द्वारा बताया गया कि चकबंदी अभिलेख में इनकी जमीन रैयती जमीन के रूप में दर्ज है। जिलाधिकारी ने इसका सुधार करने का आदेश दिया।
बिहारशरीफ निवासी विभा देवी द्वारा सड़क दुर्घटना में हुई पति की मृत्यु को लेकर मुआवजे के भुगतान नहीं होने से संबंधित परिवाद की सुनवाई में आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया।
अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।

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