October 19, 2024

खबरें टी वी -किसानों के लिए सख्त फैसले के बाद आयुक्त, पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में पराली जलाने पर रोक लगाने से संबंधित बैठक सम्पन्न

* बैठक में आयुक्त ने कहा कि पराली जलाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसके भयंकर परिणाम भुगतने पर रहे हैं। अगर हम अभी से सतर्क नहीं हुए तो न केवल मानव जीवन बल्कि जीव-जन्तुओ और पेड़ पौधों का जीवन भी मुश्किल में पड़ जायेगा।

* बैठक में आयुक्त ने प्रमंडल अंतर्गत सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से वैसे किसानों को चिन्ह्ति किया जाय जो फसल अवशेष (पराली) जलाते है।

* वैसे सभी किसानों को जो फसल अवशेष जलाते हुए पाये जाते हैं, उन्हें कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाय तथा ऐसे किसानों के पंजीकरण को तीन वर्ष तक डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण बाधित किया जाय। साथ ही ऐसे किसान जो डी0बी0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है एवं फसल अवशेष जलाते हुए पाये जाते हैं, उन्हें भी कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित किया जाय।

* आयुक्त ने निर्देश दिया कि अपने-अपन जिला के सभी विद्यालयों में फसल अवशेष प्रबंधन पर दिनांक-29.11.2019 को एक विशेष सत्र आयोजित किया जाय।

* सभी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में बच्चों से इसके लिए शपथ ग्रहण भी कराया जाय।

* आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा तैयार शपथ पत्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित बुकलेट प्रत्येक प्रखंड के लिए 500 प्रतियाँ तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 2000 प्रतियाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाय।

* आयुक्त ने निर्देश दिया कि आॅन लाईन प्रक्रिया के अंतर्गत खेतो में पुआल/फसल, अवशेष(पराली) जलाने वाले पंजीकृत किसानों को तीन वर्षों के लिए विभागीय लाभ से वंचित करने के लिए आॅन लाईन प्रक्रिया अंतर्गत सिर्फ ऐसे किसानों को बंचित करें, जो कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

* आयुक्त ने निर्देश दिया कि चिन्ह्ति किसानों को वंचित करने के लिए कृषि समन्वयक को निम्नलिखित प्रविष्टि और चयन करना अनिवार्य होगा।

* जलाये गए फसल के नाम का चयन

* जलाये गए फसल का कुल रकवा डिसमिल में

* फसल अवशेष जलाने की तिथि* जलाये गए फसल अवशेष क्षेत्र का फोटो/दस्तावेज

* जलाये गए फसल अवशेष क्षेत्र के अगल बगल किसानों का नाम एवं मोबाईल नंबर

* कृषि समन्वयक घोषणा (मैं प्रमाणित करता हूँ कि चिन्हित किसान द्वारा अपने खेत में पुआल/फसल अवशेष जलाया गया है)

* कृषि समन्वयक द्वारा सबमिट बटन को क्लिक किया जायेगा। अवेदन सबमिट होने के उपरांत चिन्ह्ति किसान के मोबाईल कारवाई की जानकारी SMS द्वारा दी जाएगी एवं अवेदन को प्रदर्शित किया जायेगा जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी को अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति अभियुक्ति के साथ देना अनिवार्य होगा।

* जिला कृषि पदाधिकारी के लाॅगिन में कृषि समन्वयक द्वारा भेजे गए आवेदन को प्रदर्शित किया जायेगा, जिस पर जिला कृषि पदाधिकारी को अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति अभियुक्ति के साथ देना अनिवार्य हो।

* जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में आवेदन डी0बी0टी0 नोडल अधिकारी को अंतिम रूप से किसान को 3 वर्षों के लिए वंचित (Disqualify) करने हेतु स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

* आयुक्त ने निर्देश दिया कि डी0बी0टी0 नोडल अधिकारी के आॅनलाईन स्वीकृति के बाद चिन्ह्ति किसानों को 3 वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाए। वैसे किसान विभाग के किसी भी योजना के लाभ से संचित (Disqualify) रहेंगे। इसकी जानकारी चिन्ह्ति किसानों के मोबाईल पर SMS के द्वारा भी दी जाए।

* आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला कृषि पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाए रखते हुए अनुश्रवण करें कि कोई भी किसान पराली न जलाने पाए।

* कृषि विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विशेष टीम का गठन किया जाय, जो फसल, अवशेष जलाने वाले किसानों के खेतों का निरीक्षण करेगी।

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